रांची: जेबीकेएसएस अध्यक्ष और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार जयराम महतो की अग्रिम जमानत याचिका पर रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई है. कोर्ट से जयराम को बड़ी राहत मिली है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उसके खिलाफ किसी भी पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने इस केस के अनुसंधानकर्ता को कोर्ट के समक्ष डायरी प्रस्तुत करने को कहा है. विदित हो कि मंगलवार को सुनवाई रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त (15) की कोर्ट में हुई.(नीचे भी पढ़े)
जयराम महतो के खिलाफ रांची पुलिस ने रांची के नगड़ी थाना में वर्ष 2022 में दर्ज कांड संख्या 48 में वारंट लिया है. गौरतलब है कि जिस दिन जयराम महतो अपना नामांकन दाखिल करने गये थे उस दिन रांची पुलिस वारंट लेकर जयराम महतो को गिरफ्तार करने पहुंच गई थी. हालांकि जयराम ने नामांकन के बाद जनसभा को संबोधित किया और फिर पुलिस को चकमा देकर वहां से निकल गये. इसके बाद वह सीधे कोर्ट की शरण में पहुंच गये. अब इस मामले में कोर्ट 21 मई को सुनवाई होगी.