रांची: चारा घोटाला के देवघर कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित लालू प्रसाद समेत 6 सजायाफ्ता की सजा बढ़ाने को लेकर दाखिल याचिका की. आंशिक सुनवाई गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई. कोर्ट के न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस याचिका को सक्षण खंडपीठ के पास भेजने का निर्देश दिया है. सीबीआई की ओर से अधिवक्ता पीएएस पति ने पैरवी की जबकि लालू यादव की ओर से अधिवक्ता प्रभात कुमार ने की.विदित हो कि इस मामले में पूर्व में कोर्ट ने दो सजा याफ्ता फुलचंद सिंह व आरके राणा का नाम हटाने का आदेश दिया था.(नीचे भी पढ़े)
एक हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर कोर्ट को बताया गया था कि फूलचंद सिंह और आरके राणा की मृत्यु हो गयी. जिसके बाद कोर्ट ने इस याचिका से इनका नाम हटाने का आदेश दिया था. विदित हो कि सीबीआई ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद, जुलियस बेक, एस भट्टाचार्य समेत छह सजायाफ्ता को तीन से छह साल की सजा सुनाई गयी है. सीबीआई ने इन्हें अधिकतम सजा देने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है. जिसमें कहा गया कि लालू यादव इस मामले में साढे तीन साल की सजा के स्थान पर सात साल सजा मिलनी चाहिए.