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jharkhand-high-court-एसडीओ प्रोन्नति मामले में हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव से पूछा- अधिसूचना जारी करने में भेदभाव क्यों


रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश डॉ एसएन पाठक की अदालत ने एसडीओ की प्रोन्नति को लेकर अधिसूचना जारी नहीं किए जाने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने झारखंड के मुख्य सचिव से जवाब मांगा है. कोर्ट ने एसडीओ प्रोन्नति के मामले में पूछा कि इस मामले की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है तो अधिसूचना जारी कर देना चाहिए था लेकिन अब तक नहीं हुई, इसका क्या कारण हो सकता है. इस मामले में सुषमा सोरेन समेत 25 लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है. सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने बताया कि नवंबर 2020 में ही डीपीसी करने के बाद इनके प्रोन्न्ति की अनुशंसा कर दी गयी थी. जिस पर मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव ने भी अपनी सहमति प्रदान की थी लेकिन अभी तक विभाग ने प्रोन्नति के मामले में अधिसूचना जारी नहीं की. इस मामले में राज्य सरकार ने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्य सचिव ने एक पत्र जारी कर इस पर रोक लगा दी है. अदालत को बताया गया कि मुख्य सचिव ने दिसंबर तक रोक लगायी थी,लेकिन जनवरी 2021 में एसडीपीओ को प्रोन्नति प्रदान कर दी गयी. ऐसा करने उनके साथ भेदभाव है. सरकार अपने पसंदीदा लोगों को प्रोन्नति दे रही है. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गयी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है.

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