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jharkhand-high-court- निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को चार महीने के बाद भी नहीं मिली जमानत, ईडी ने दाखिल किया शपथ पत्र ,अब दुर्गा पूजा के बाद होगी सुनवाई

रांची : झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की ओर से दाखिल जमानत याचिका मामले में ईडी ने मंगलवार को शपथ पत्र दाखिल किया. इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए पूजा बाद तिथि तय की है. हाईकोर्ट के जस्टिस अंबुजनाथ की कोर्ट ने मामले की सुनवाई की.जिसमें पिछली सुनवाई में ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा था. विदित हो कि आईएएस पूजा को ईडी ने 11 मई को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद वह जेल में बंद है.करीब चार महीने जेल बंद होने के बाद भी उन्हें अब तक जमानत नहीं मिली है. इससे पहले ईडी कोर्ट ने पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद पूजा सिंघल ने हाई कोर्ट से नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी.(नीचे भी पढ़े)

विदित हो कि प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) का कहना है कि चतरा, खूंटी और पलामू डीसी रहते हुए अपने खाते में सैलरी से 1.43 करोड़ अधिक थे. ईडी ने इन तीनों जिलों में उनके डीसी के कार्यकाल के दौरान के अलग-अलग बैंक खातों व दूसरे निवेश की जानकारी जुटायी. खूंटी में मनरेगा का घोटाला फरवरी 2009 से जुलाई 2010 के बीच हुआ,उस समय पूजा सिंघल डीसी थीं. ईडी ने 6 मई को तत्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल के सरकारी व निजी आवास के अलावा उनके पति अभिषेक झा और उनके सीए सुमन सिंह समेत 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी. सीए सुमन सिंह के आवास से ईडी को 19.31 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए थे. 11 मई को ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था.

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