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jharkhand-highcourt-hearing-झारखंड में अब विधायक, सांसद समेत माननीय भी नहीं लगा सकेंगे गाड़ी में नाम का बोर्ड, हाइकोर्ट में नियम बदलने का सरकार ने दिया शपथ पत्र, जानिए हाइकोर्ट ने क्या कहा

रांची : झारखंड में शुक्रवार को जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान परिवहन सचिव केके सोन ने बताया कि अब से विधायक, सासंद और दूसरे जनप्रतिनिधि अपने वाहनों में नेम प्लेट और बोर्ड नहीं लगा सकते है. इस उल्लेख पर परिवहन सचिव ने हाईकोर्ट को यह जानकारी दी.सुनवाई के दौरान परिवहन सचिव की ओर दाखिल उस शपथ पत्र को वापस ले लिया गया, जिसमें सरकार ने जनप्रतिनिधियों को निजी वाहन पर नेम प्लेट लगाने की छूट प्रदान करने की बात कही थी. पूर्व में सरकार द्वारा इन्हें बोर्ड व नेम प्लेट लगाने की अनुमति दी गयी थी परन्तु अब यह अनुमति वापस ली जाती है. इसकी जानकारी जल्द ही जारी कर दी जाएगी. सरकार की ओर से बताया गया कि जनप्रतिनिधियों के वाहन में नेम प्लेट और बोर्ड लगाने का नियम नहीं है, लेकिन सरकार के उच्च अधिकारियों की सहमति के बाद झारखंड में यह छूट दी गयी थी. जिसे अब वापस ले लिया जाएगा. वहीं दूसरी ओर हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है कि अब तक झारखंड में कितने लोगों पर गलत तरीके से नेम प्लेट लगाने पर कार्रवाई की गयी है. जिसके लिए सरकार ने चार सप्ताह का समय मांगा है.

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