जमशेदपुर/रांची : देश के छठे व झारखंड के तीसरे चरण की 4 लोकसभा सीटों रांची, धनबाद, जमशेदपुर और गिरिडीह के लिए 25 मई को मतदान होगा. अब से कुछ घंटे के बाद लोग सांसद का चुनाव करेंगे. गिरिडीह, धनबाद, रांची व जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में गुरुवार 23 मई की शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम गया था. चारों सीटों के लिए शनिवार की सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा. इस चरण में कुल 82,16,506 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. सबसे ज्यादा 22,85,237 मतदाता धनबाद लोकसभा क्षेत्र में हैं. वहीं, रांची में 21,97,331, जमशेदपुर में 18,69,278 व गिरिडीह में 18,64,660 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. मतदान के लिए धनबाद में 2539, रांची में 2377, गिरिडीह में 2160 व जमशेदपुर में 1887 बूथ (कुल 8,963) का बनाये गये हैं. मतदान के लिए 17,926 बैलेट यूनिट व 8963 वीवीपैट का इस्तेमाल किया जा रहा है. झारखंड में तीसरे चरण के चुनाव में कुल 93 प्रत्याशी चुनावी दंगल में हैं. सबसे अधिक 27 उम्मीदवार रांची लोकसभा क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. जमशेदपुर व धनबाद से 25-25 प्रत्याशी और गिरिडीह में 16 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं. बता दें कि छठे चरण में 7 राज्यों की कुल 57 सीटों पर चुनाव होंगे. (नीचे भी पढ़ें)
वोटर कार्ड नहीं होने पर भी कर सकेंगे मतदान, अन्य 12 विकल्प में कोई एक पहचान पत्र दिखाना होगा
पूर्वी सिंहभूम जिले (जमशेदपुर) के सभी मतदाताओं को सूचित किया गया है कि, निर्वाचनों के लिए सभी निर्वाचकों जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किये गये है, से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने मतदान स्थल पर अपना मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (वोटर कार्ड) दिखाएंगे. ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते है, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा. इसमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों / डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदो/विधायकों/ विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को मान्यता दी गयी है.