जमशेदपुर : टाटा स्टील को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने स्टील डेवलपमेंट फंड के तौर पर लिये गये 2751.17 करोड़ रुपये के लोन के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गयी थी. इस याचिका के आलोक में सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया. यह कहा गया है कि टाटा स्टील चाहे तो इसको ऊपरी अदालतों या संयुक्त प्लांट कमेटी के पास मामला ले जा सकती है. कंपनी ने इसकी अधिकारिक जानकारी बांबे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को सौंपी है. (नीचे भी पढे़ं)
इसमें कंपनी ने कहा है कि अभी कंपनी कानूनी जानकारी हासिल कर रही है. इसके बाद अगला कदम उठायेगी. टाटा स्टील ने कोलकाता हाईकोर्ट में स्टील डेवलपमेंट फंड के लिए लिये गये ऋण की माफी के लिए एक याचिका दायर की थी. टाटा स्टील ने स्टील डेवलपमेंट के लिए यह राशि ली थी. इसको पहले केंद्र सरकार से राशि में छूट देने की मांग की गयी थी. लेकिन टाटा स्टील की याचिका को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया. इसके बाद टाटा स्टील ने इस फैसले को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी. इसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी याचिका को खारिज कर दिया.