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jssc-exams-जेएसएससी की परीक्षाओं में अब नहीं होगा पीटी और मेंस की परीक्षा, दो घंटे में 240 सवालों का देना होगा जवाब, जानिये क्या है नयी नियमावली, बहाली के लिए क्या है पैमाना

रांची : झारखंड में 13 पदों पर नियुक्ति के लिए ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा दो पाली में नहीं होगी. अब होने वाली प्रतियोगी परीक्षा सिर्फ दो घंटे की होगी. पहले पीटी और मेंस परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों का चयन होता था. अब अभ्यर्थियों को सिर्फ दो घंटे में 240 सवालों के जवाब देने होंगे. परीक्षा में दो पत्र मिलेंगे। प्रश्न पत्र-1 में सामान्य अभियांत्रिकी (जेनेरल इंजीनयरिंग) के 120 प्रश्न रहेंगे. प्रश्न पत्र-2 में अभियंत्रिकी (इंजीनियरिंग) के 120 प्रश्न पूछे जाएंगे. परीक्षा में चयन के लिए कोटिवार न्यूनतम अर्हता के अंक में भी बदलाव हुआ है. बदलाव के बाद कार्मिक विभाग ने सिलेबस भी तय कर दिया है. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएससी) ने परीक्षा (डिप्लोमा, तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर) की संशोधित नियमावली 2021 में यह प्रावधान किया है. इसे लेकर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है. इसमें एक ही परीक्षा से नियुक्ति की बात कही गई है. झारखंड सरकार ने यह फैसला रिक्त पदों पर सरल प्रकिया के तहत जल्द नियुक्ति के लिए लिया है. कार्मिक विभाग ने सिलेबस भी तय कर दिया है, जिसके बाद नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. झारखंड सरकार ने जेएसएससी (जेएसएससी) द्वारा आयोजित होने वाले परीक्षाओं के लिए न्यूनतम अहर्ता का अंक भी निर्धारित कर दिया है. इसमें अनारक्षित-40 प्रतिशत, एससी/एसटी एवं महिला-32 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची (i)- 34 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग अनुसूची(ii)- 36.5 प्रतिशत, आदिम जनजाति समूह- 30 प्रतिशत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग- 40 प्रतिशत तय किया गया है. परिस्थिति अनुसार सरकार इसमें बदलाव कर सकती है. झारखंड में जेइ विद्युत, जेइ सिविल, जेइ अभियंता यांत्रिकी, कनीय अभियंता कृषि अभियंत्रण, खान निरीक्षक, मोटरयान निरीक्षक, फार्मासिस्ट, एक्स-रे-टेक्नीशियन, लेबोरेट्री असिस्टेंट, लेबोरेट्री अटेंडेंट, ऑप्थेल्मिक सहायक, प्रयोगशाला टेक्नीशियन के पदों के लिए बहाली होनी है. जेएसएससी परीक्षा में आवेदन के लिए न्यूनतम अहर्ता नियमावली के अनुसूची-एक के पदों के लिए अभिय़ांत्रिक में डिप्लोमा जरूरी कर दिया है. यह डिप्लोमा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए. नए गाइडलाइंस के अनुसार अभ्यर्थियों को झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक व इंटर परीक्षा पास होना अनिवार्य होगा. इसके अलावा अनिवार्य योग्यताओं और आर्हताओं को भी पूरा करना होगा. अभ्यर्थियों के लिए स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना भी अनिवार्य किया गया है. यह नियम झारखंड राज्य के आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगी. उन्हें छूट दी गयी है.

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