
रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने टीवी नरेंद्रन के खिलाफ दायर फैक्ट्री एक्ट के तहत मुकदमा को खारिज कर दिया है. श्री नरेंद्रन के खिलाफ दायर केस को ही रद्द कर दिया गया है. इस केस को श्री नरेंद्रन ने चुनौती दी थी और निचली अदालत की कार्रवाई को रोकने के लिए आग्रह किया था. हाईकोर्ट में टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा की ओर से बहस की गयी. इस दौरान यह बताया गया कि मई 2015 की यह घटना है जबकि यह केस नवंबर 2015 को दायर किया गया था. लेकिन फैक्ट्री एक्ट के अनुसार घटना की तिथि से तीन माह के अंदर मामला दर्ज कराना चाहिए था. लेकिन इस मामले में इस नियम की अनदेखी की गयी और केस को करीब छह माह के बाद दायर किया गया. इस पर अदालत ने दलीलों को सही माना और उनके खिलाफ दायर केस को निरस्त कर दिया. टाटा स्टील के भीतर मई 2015 को एक ड्राइवर फैक्ट्री के एक नाले को पार कर रहा था. उक्त नाली से गरम पानी गुजरता है. पैर उक्त चालक का फिसल गया था, जिससे वह नाली में गिर गया था, जिससे वह झुलस गया था और उसकी मौत हो गयी थी. इसके बाद जमशेदपुर के फैक्ट्री इंस्पेक्टर की ओर से मामले में फैक्ट्री एक्ट के तहत नवंबर में टाटा स्टील के एमडी के खिलाफ केस दायर कर दिया था. इस मामले में निचली अदालत में सुनवाई शुरू हो गयी थी. इसके खिलाफ टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन ने झारखड हाईकोर्ट में याचिका दायर की और इस केस को खारिज करने की मांग की. इस मामले में पूर्व में सुनवाई के दौरान अदालत ने टीवी नरेंद्रन के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी.














