
रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड के सारे कोर्ट में फिजिकल हियरिंग (शारीरिक तौर पर कोर्ट में होने वाली सुनवाई) को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया है. अब सारी सुनवाई वर्चुअल तरीके से ही होहगी. इसके संबंध में झारखंड के तमाम कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट व सेसन जज और जूडिशियल कमीश्नर को झारखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जेनरल अंबुज नाथ ने सरकुलर भेज दी है और कहा है कि तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक यह आदेश प्रभावी होगा. सभी कोर्ट में अब फिजिकल हियरिंग बंद होने के बाद पूर्व में जो कार्य करने की पद्धति थी, उसको ही लागू कर दी गयी है. अधिवक्ता को केस का दस्तावेज ड्राप बाक्स में देना होगा, उसके बाद उसको सूचीबद्ध किया जायेगा. दरअसल, यह फैसला इसलिए भी लेना पड़ा है क्योंकि कई लोग कोर्ट में भी कोरोना पोजिटिव हो चुके है, जिस कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. कोर्ट के कामकाज को सुचारु रुप से ऑनलाइन ही संचालित करने के लिए यह कदम प्रभावी माना गया है.











