रांची : राजधानी रांची स्थित झारखंड उच्च न्यायालय झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) को 7वीं से 10वीं परीक्षा के कटआफ मार्क्स और रिजल्ट तीन सप्ताह के अंदर प्रकाशित करने का आदेश दिया है. साथ ही न्यायालय की ओर से कहा गया है कि आदेश का पालन नहीं किये जाने की स्थिति में जेपीएससी के खिलाफ अदालत स्वतः अवमानना वाद शुरू करेगी. उच्च न्यायालय में जेपीएससी की ओर से ली गयी 7वीं से 10वीं परीक्षा के नतीजों को लेकर कटऑफ मार्क्स का प्रकाशन करने संबंधी याचिका पर सुनवाई हुई. याचिका पर जस्टिस एसएन पाठक की एकल पीठ ने की. सुनवाई के दौरान अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए जेपीएससी को उक्त आदेश दिया. (नीचे भी पढ़ें)
बता दें कि इस मामले में सोनू कुमार रंजन एवं अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दर्ज करायी है. याचिका में कहा गया है कि जेपीएससी के द्वारा मई 2022 में ही मेरिट लिस्ट जारी की गयी थी, लेकिन अब तक इसका प्रकाशन नहीं किया गया है. इस कारण किसी भी अभ्यर्थी को अब तक यह पता नहीं चल पा रहा है कि कटऑफ मार्क्स क्या था. याचिकाकर्ता सोनू कुमार रंजन की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष रखा. जेपीएससी की तरफ से अधिवक्ता प्रिंस कुमार और संजय पिपरेवाल ने पक्ष रखा.











