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tata-steel-hearing-in-supreme-court-टाटा स्टील की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज, भूषण स्टील के बकाया राशि का भुगतान कंपनी को ही करना होगा

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जमशेदपुर : टाटा स्टील की उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसमें कंपनी ने यह मांग की थी कि टाटा स्टील को भूषण़ स्टील की सारी देनदारियों से मुक्त कर दी जाये. टाटा स्टील की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लगातार भेजे जा रहे नोटिस को लेकर सुप्रीम कोर्ट गयी थी. इससे पहले अलाहाबाद हाईकोर्ट में इसको चुनौती दी गयी थी, जिसके बाद कंपनी सुप्रीम कोर्ट चली गयी. बताया जाता है कि करीब 346 करोड़ रुपये का कॉमर्शियल टैक्स का बकाया बतौर इंट्री टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) का बकाया है, जो वर्ष 2007 से 2018 तक का बकाया है. आपको बता दें कि टाटा स्टील ने भूषण स्टील का अधिग्रहण वर्ष 2018 में किया था, जिस पर करीब 35200 करोड़ रुपये l खर्च किये गये थे. टाटा स्टील (अधिग्रहित भूषण स्टील) की ओर से लगातार मिल रहे नोटिस को लेकर अपनी ओर से याचिका दायर की थी. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि हर हाल में कंपनी को देनदारियों को देना होगा, क्योंकि टाटा स्टील ने कंपनी का अधिग्रहण सारी देनदारियों के साथ खरीदा है.

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