जमशेदपुर : लॉक डाउन को सख्ती से लागू करने की प्रक्रिया पूरी कर दी गयी है. इसके तहत कोल्हान के तीनों जिलों में अब लॉक डाउन नहीं मानने वालों पर सीधी कार्रवाई की जायेगी. इसके तहत पश्चिम सिंहभूम जिला, सरायकेला-खरसावां और जमशेदपुर (पूर्वी सिंहभूम) में प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अब कार्रवाई होगी. इसके लिए कड़े कानून का अनुपालन करने के लिए दंडाधिकारी और थानेदारों को निर्देश दे दिये गये है.
उपायुक्त द्वारा एपिडेमिक डिजीज रेगुलेशन 2020 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 19 के तहत तय शर्तो पर औद्योगिक कारखानों को अनुमति प्रदान की गई
झारखंड सरकार द्वारा कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरे राज्य में लॉक डाउन का निर्देश दिया गया है। राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान, औद्योगिक संस्थान, गोदाम को बंद करने का निर्देश दिया गया है। इस क्रम में कुछ औद्योगिक कारखानों द्वारा उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम से निवेदन किया गया कि उन्हें नियमित रूप से औद्योगिक कारखानों को चलाने का आदेश दिया जाय। उपायुक्त द्वारा epidemic disease regulation 2020 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 19 के तहत निम्न शर्तों पर अनुमति प्रदान की गई है। उपायुक्त द्वारा प्रबन्धन को निर्देश दिया गया है कि कार्य स्थल पर हेल्थ चेकअप कैंप लगाने और नियमित रूप से कामगारों/श्रमिकों का स्वास्थ्य जांच करना सुनिश्चित करें। श्रमिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग न करें बल्कि अपने वाहन से आएं। वहीं उपायुक्त ने आयुक्त श्रम विभाग, कारखाना निरीक्षक और अनुमंडल पदाधिकारी को औद्योगिक प्रतिष्ठानों का प्रतिदिन निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। वहीं आवश्यक सेवा एवं खाद्य सामग्री आपूर्ति से संबंधित वाहन एवं लोगों को लॉक डाउन से मुक्त रखा गया है।
जिला प्रशासन द्वारा मानगो, सोनारी, कदमा, टेल्को, साकची, बिष्टुपुर, जुगसलाई, बाजार समिति(परसुडीह) में खोला जाएगा जन सुविधा केन्द्र
केंद्र सरकार द्वारा कोरोना वायरस को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के बाद झारखंड सरकार द्वारा भी कोरोना वायरस से निपटने के लिए कई कड़े कदम उठाए गए हैं। इस क्रम में पूरे राज्य में लॉक डाउन का निर्देश दिया गया है। लॉक डाउन के दौरान लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो इस दिशा में पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा द्वारा जमशेदपुर शहर में विभिन्न स्थानों पर सुविधा केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है जहां लोगों को उचित मूल्य पर खाद्य सामग्री उपलब्ध होंगे। उपायुक्त द्वारा सभी मॉल जैसे रिलाइंस फ्रेश, बिग बाज़ार के साथ वैसे सभी मॉल जहां खाद्य सामग्री मिलता है वैसे मॉल को केवल खाद्य सामग्री उचित मूल्य पर लोगों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड स्तर पर बने कंट्रोल रूम में लोग विदेश या अन्य राज्यों से आए व्यक्ति की जानकारी दे सकते हैं। सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि वे आम जनता को दो महीने का राशन उपलब्ध करायें। खाद्य सामग्री एवं सैनिटाइजर की कालाबाजारी से संबंधित शिकायत कंट्रोल रूम में करें, शिकायत प्राप्त होने त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने जिले वासियों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि आगे भी इसी तरह से सहयोग की अपेक्षा है। उपायुक्त ने जिले वासियों को आश्वस्त किया है कि उन्हें खाद्य सामग्री प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, जिला प्रशासन द्वारा मानगो, सोनारी, कदमा, टेल्को, साकची, बिष्टुपुर, जुगसलाई एवं बाजार समिति(परसुडीह) में जन सुविधा केन्द्र दिनांक 24 मार्च को शुरू कर दिया जाएगा। खाद्य सामग्री के कालाबाजारी के विरूद्ध भी जिला नियंत्रण कक्ष में 8987510050, 0657-2440111, 9431301355 पर शिकायत करने पर उड़न दस्ता द्वारा त्वरित कार्रवाई होगी। इसके लिए जिले में अलग-अलग टीम का गठन किया गया है। इस टीम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है जिसमें जिला प्रशासन को सफलता भी मिली है।
लॉक डाउन का अनुपालन कराने हेतु पुलिस प्रशासन तत्पर- एसएसपी
वरीय पुलिस अधीक्षक अनूप बिरथरे ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लॉक डाउन घोषित करने के उपरांत ही पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी, दंडाधिकारी, पुलिस के जवान, पेट्रोलिंग गाड़ियां लगातार लोगों को लॉक डाउन के प्रति अवगत कराते हुए उनसे घरों में रहने की अपील कर रही है। लोगों को हिदायत दी गई है कि लॉक डाउन के आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने पर उनपर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही लोग घरों से बाहर निकलें तथा इस क्रम में सामाजिक दूरी के दिशा निर्देश का पालन अवश्य करें।
जमशेदपुर में बनाई गई 19 सर्विलांस टीम, विदेश या अन्य राज्यों से आने वाले आगंतुकों की जानकारी करेंगे एकत्रित
पूर्वी सिंहभूम जिले में वैसे लोग जो विदेश अथवा किसी अन्य राज्य से आए हैं उन्हें चिन्हित करने के उद्देश्य से जिले में 19 सर्विलांस टीम बनाई गई है। समाहरणालय सभागार में आज उपायुक्त श्री रविशंकर शुक्ला की उपस्थिति में सर्विलांस टीम में शामिल लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के क्रम में उपायुक्त द्वारा उनके कर्तव्यो एवं जिम्मेवारी के सम्बन्ध में विस्तार से बताया गया। उपायुक्त ने कहा कि घर-घर जाकर लोगो से पूरी जानकारी एकत्रित करके जिला सर्विलांस कार्यालय को उपलब्ध करायें। उन्होंने बताया कि जो लोग किसी अन्य राज्य एवं विदेशों से आए हैं उन्हें 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहने के लिए सूचित करें। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना वायरस का लक्षण 10 से 14 दिनों में दिखते है इसलिए वे अपने एवं अपने परिवार की सुरक्षा के लिए 14 दिनों तक अपने आपको होम क्वारंटाइन में रखें। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति होम क्वारंटाइन में रहने में असमर्थ हैं तो वैसे लोगों के लिए जिला प्रशासन द्वारा मुसाबनी में 400 और आरवीएस कॉलेज में लगभग 1000 लोगो के क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है। उपायुक्त ने सर्विलांस टीम को बताया कि किन लोगों का जांच कराया जा सकता है- जो विदेश अथवा अन्य राज्य से आए हों और उनमें कोरोना वायरस से संक्रमित होने के लक्षण हो जैसे सूखी खांसी, तेज बुखार, श्वांस लेने में परेशानी हो रही हो तो वैसे लोगो के सम्बन्ध में जिला नियंत्रण कक्ष एवं जिला सर्विलांस टीम को तुरंत सूचित करें एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी अथवा निकाय के विशेष पदाधिकारी के सहयोग से वैसे संक्रमित व्यक्ति को एमजीएम अस्पताल, सदर अस्पताल, टाटा मुख्य अस्पताल और टाटा मोटर्स अस्पताल में भर्ती करायें। उपायुक्त ने सर्विलांस टीम में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को बताया कि वे अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें, किसी वस्तु को छूने के पश्चात सैनिटाइजर अथवा साबुन से हाथ अवश्य धोएं। लोगों से बात करते समय आवश्यक दूरी बनाए रखें। उपायुक्त ने कहा कि विदेश अथया किसी अन्य राज्य से आए व्यक्ति के हाथ में मुहर जरूर लगाएं साथ ही उनके घर के बाहर स्टिकर भी चिपकाना सुनिश्चित करें। कुल 19 सर्विलांस टीम में जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति और मानगो नगर निगम में 3-3, जुगसलाई नगर पालिका क्षेत्र में 2, प्रत्येक प्रखंड हेतु 1 टीम का गठन किया गया है। सर्विलांस टीम के सदस्यों को मास्क, सेनेटाइजर, मुहर, होम क्वारंटाइन पोस्टर, हैंडबिल तथा अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य रूप से अपर उपायुक्त श्री सौरव कुमार सिन्हा, अपर जिला दंडाधिकारी श्री नंदकिशोर लाल, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्री रोहित कुमार तथा अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
उपायुक्त ने नगर निकाय एवं जुस्को को साफ-सफाई, कीटनाशक छिड़काव के दिए निर्देश
राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम के मद्देनजर पूरे राज्य में लॉक डाउन का आदेश जारी किया गया है। वहीं साफ-सफाई और नियमित रूप से कीटनाशकों के छिड़काव के आदेश के आलोक में उपायुक्त श्री रविशंकर शुक्ला द्वारा सभी नगर निकाय के पदाधिकारियों सहित जुस्को को नियमित रूप से कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करने और साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया है। जुस्को में आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारियों को लॉक डाउन से मुक्त रखा गया है जिससे आम-जनजीवन को आवश्यक सुविधा नियमित रूप से प्राप्त होता रहे। उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा लॉक डाउन के आदेश में आवश्यक सामग्री की आपूर्ति को मुक्त रखा गया है।
उपायुक्त ने सरकारी कर्मियों को जिला में ही रहने का दिया निर्देश
स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार से प्राप्त आदेश के आलोक में उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम श्री रविशंकर शुक्ला द्वारा आवश्यक सेवाओं को छोड़कर जिला कार्यालय एवं अधीनस्थ सभी कार्यालय को दिनांक 31 मार्च 2020 तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों की छुट्टी 31 मार्च 2020 तक रद्द करने का आदेश उपायुक्त द्वारा दिया गया है। सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वह घर से सरकारी कार्य का निष्पादन करें तथा जिला मुख्यालय में ही रहें जिससे आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रधान द्वारा उन्हें कार्यालय में बुलाया जा सके। जिन पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को कोरोना वायरस के रोकथाम एवं जागरूकता हेतु विधि व्यवस्था, चेक पोस्ट, सर्विलांस कंट्रोल रूम से संबंधित जिम्मेदारी दी गई है वे संबंधित आदेश के आलोक में सोशल डिस्टेंसिंग तथा एक-दूसरे से कम से कम 1 मीटर की न्यूनतम दूरी सुनिश्चित करते हुए एवं मास्क तथा सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए अगले आदेश तक अपने कर्तव्यों का निर्वहन सुनिश्चित करेंगे।
पश्चिम सिंहभूम जिला प्रशासन का सख्त आदेश, राज्य सरकार के द्वारा निर्गत आदेशों का जिला प्रशासन अक्षरशः करेगी पालन
चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम जिला स्थित समाहरणालय के सभागार में जिला उपायुक्त श्री अरवा राजकमल एवं पुलिस अधीक्षक श्री इंद्रजीत महाथा की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए उपायुक्त के द्वारा जानकारी दी गयी कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु राज्य सरकार के द्वारा निर्गत सभी आदेशों का जिला प्रशासन अक्षरशः पालन सुनिश्चित करेगी। राज्य सरकार के द्वारा वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु पूरे झारखंड राज्य में संपूर्ण तालाबंदी किया गया है। इसके तहत् उपायुक्त के द्वारा जानकारी दी गई कि आकस्मिक सेवा को छोड़कर राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि जिले अंतर्गत पड़ने वाले तीनों अनुमंडल क्षेत्रों में एहतिहात के तौर पर धारा 144 लागू की गई है तथा एक साथ 5 या इससे अधिक आदमियों के जमा होने पर पूर्णतः पाबंदी लगाई गई है। प्रेस वार्ता में उपायुक्त के द्वारा जानकारी दी गई कि सभी सम्मानित नागरिकों से अपील की गई है कि वह यथासंभव अपने घरों में रहें तथा बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु घर से बाहर आ सकते हैं लेकिन उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश का पालन करना सुनिश्चित करना होगा। उपायुक्त के द्वारा जानकारी दी गई कि खाद्य सामग्री, किराना सामग्री, दूध, फल, सब्जी आदि के परिवहन एवं विक्रय को संपूर्ण तालाबंदी से मुक्त रखा गया है। उनके द्वारा ऐसे समस्त दुकानदारों से अपील की गई कि जहां तक संभव हो सके होम डिलीवरी के प्रचलन को बढ़ावा दें। जिले के ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में पूर्णतः तालाबंदी का असर ना हो इसके लिए जिला आपूर्ति विभाग के द्वारा शत-प्रतिशत राशन वितरण सुनिश्चित किया जाए। शहर में संचालित रेस्टोरेंट्स के संबंध में बताया गया कि सभी रेस्टोरेंट्स खुले रहेंगे लेकिन वहां बैठकर किसी को खाने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन आमजन वहां से अपना खाना पैक करवा कर घर ले जा सकते हैं।
लॉक डाउन में बाहर निकलने की छूट
विधि व्यवस्था से संबंधित पदाधिकारी व कर्मी, पुलिस, स्वास्थ्य, अग्निशमन सेवाएं, राशन दुकान, कारा सेवाएं, बिजली, पेयजल आपूर्ति व नगरपालिका सेवाएं, बैंक व एटीएम, टेलीकॉम, इंटरनेट व आईटी आधारित तथा पोस्टल सेवाएं, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कॉमर्स आपूर्ति, पेट्रोल, डीजल पंप एवं एलपीजी सीएनजी गैस के परिवहन व भंडारण की गतिविधियां, उत्पादन एवं निर्माण इकाइयां जिन्हें निरंतर प्रक्रिया की आवश्यकता होती है तथा उपायुक्त से अनुमति प्राप्त कर गतिविधियां चालू रख सकते हैं, हॉस्पिटल दवा दुकान चश्मे की दुकान व दवा उत्पादन की गतिविधियां व संबंधित परिवहन, टेक अवे – होम डिलीवरी रेस्टोरेंट तथा मीडिया प्रतिनिधियों की गतिविधियां।
लॉक डाउन के समय क्या-क्या बंद रहेंगे
सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, धार्मिक स्थलों को दर्शनार्थियों के लिए बंद रखना, टैक्सी, ऑटो, रिक्शा, ई-रिक्शा आदि।