जमशेदपुर : जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन चुनाव 2024-2026 के लिए गए पूर्व कमेटी मेंबर्स को चुनाव लड़ने से वंचित किए गए आदेश को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया तथा उन्हें चुनाव लड़ने के लिए आदेश दिए हैं. उल्लेखनीय हैं कि चुनाव कमेटी द्वारा बार के पूर्व पदाधिकारियों को चुनाव लड़ने से वंचित करते हुए उनकी नामों का घोषणा नहीं किया था तथा उन्हें चुनाव लड़ने से रोका गया था. जिनमें से महासचिव पद के लिए प्रत्याशी पूर्व महासचिव अनिल कुमार तिवारी, रथीन्द्र नाथ दास एवं कोषाध्यक्ष राजीव सैनी हैं. चुनाव कमेटी के आदेश के खिलाफ निकाले गए प्रत्याशियों द्वारा एक रिट याचिका दायर कर चुनौती दिया गया था. (नीचे भी पढ़ें)
सोमवार को उक्त रिट पीटिशन पर सुनवाई करते हुए डबल बेंच ने पीटिशन की मंजूरी देते हुए चुनाव लड़ने का आदेश दिया हैं. अनिल कुमार तिवारी ने बताया कि अदालत ने चुनाव कमेटी के आदेश को निरस्त करते हुए हमे चुनाव लड़ने की अनुमति दी हैं. आदेश हमारे पास नहीं हैं. लेकिन फैसला हमारे पक्ष में हैं. इसी तरह रथींद्रनाथ दास ने बताया कि अदालत का फैसला हमारे पक्ष में आया हैं. हमे चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया हैं.