जमशेदपुर : जमशेदपुर कोर्ट में चेक बाउंस के एक मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी एकता सक्सेना की अदालत ने शनिवार को आरोपी दीना नाथ यादव को एनआई एक्ट के तहत दोषी पाते हुए छह माह का साधारण कारावास की सजा सुनाई हैं. साथ ही पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि नजारत में जमा करने का आदेश दिया हैं. आरोपी को निर्देश दिया कि वह चेक राशि 80 हजार के बदले 1 लाख 30 हजार रुपए मामले की सूचक विश्वनाथ चौधरी को भुगतान करें. विश्वनाथ के वकील तारकेश्वर प्रसाद ने बताया कि आरोपी वर्ष 2018 में 80 हजार रूपए का दोस्ताना कर्ज लिए थे.. लेकिन कर्ज के बदले विश्वनाथ के पक्ष में एक चेक जारी किया था, जो बाद में बाउंस कर गया था. तब जाकर मामला कोर्ट में पहुंचा था.