जमशेदपुर : पत्नी को प्रताड़ित कर दूसरी शादी रचाने के एक मामले में रंजय कुमार की जमशेदपुर की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी पति दुखू राम मुर्मू को साक्ष्य अभाव में बरी कर दिया. घटना वर्ष 2019 की हैं. दुखी राम की पत्नी गंदेवरी ने पुलिस को बताया था कि घटना के 20 वर्ष पूर्व उनकी शादी दुखी राम मुर्मू के साथ सरना धर्म के अनुसार हुई थी. आठ माह पूर्व पति ने उसे मारपीट कर घर से भगा दिया था और घटना से आठ माह पूर्व किसी दिवाली नामक महिला से शादी रहा ली हैं. इस मामले में बचाव पक्ष से अधिवक्ता आर सी कर ने पैरवी की.