जमशेदपुर : जमशेदपुर के गैंगस्टर अखिलेश सिंह, अमलेश सिंह एवं रवि चौरसिया के मामले में बुधवार को सेवानिवृत्त डीएसपी इन्दू भूषण ओझा की गवाही हुई. उन्होंने परसुडीह थाने में दर्ज अखिलेश सिंह एवं अन्य के खिलाफ रंगदारी मामले में पवन कुमार की अदालत में गवाही के दौरान बताया कि उन्हें वरीय पदाधिकारियों द्वारा आदेश दिया गया था कि अखिलेश की दिल्ली स्थित किराए की मकान का जांच करे, आदेश पर वह दिल्ली गए दिल्ली पहुंच कर आवास में छापेमारी की, छापेमारी में आवास से मोबाइल और सीम आदि जब्त किया था एवं जब्ती सूची भी बनाया गया था. जांच में उन्हें पता चला था कि आवास में मोबाइल और सीम जो आखिलेश का साला के नाम से था, जिसका इस्तेमाल अखिलेश करता था. इस मामले में अखिलेश के अलावे बिनोद सिंह, कन्हैया सिंह आरोपी हैं. (नीचे भी पढ़ें)
मालूम हो कि वर्ष 2011 में पुलिस बागबेड़ा स्थित बिनोद सिंह के आवास में छापेमारी कर अखिलेश के कारोबार से संबंधित कोई कागजात बरामद किया गया था. इस मामले में परसुडीह थाने में अखिलेश सिंह, अमलेश सिंह, कन्हैया सिंह, बिनोद सिंह, व अन्य के खिलाफ रंगदारी का मामला दर्ज कराया गया था. वहीं दूसरे मामले में डीएसपी ने सीजीएम निशांत कुमार की अदालत में एमजीएम कैदी वर्ड में अमलेश सिंह पास से जब्त चोरी की मोबाइल और सीम बरामदगी के मामले में गवाही दी. तीसरा मामले में पोटका थाना क्षेत्र में रवि चौरसिया व अन्य के पास से मिली हथियार के जाखिरा मामले मे जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे – चार राजेन्द्र कुमार सिन्हा की अदालत में गवाही दी हैं.