जमशेदपुर : जमशेदपुर के सीतारामडेरा थाना क्षेत्र की रहने वाली 14 वर्षीया छात्रा को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाले सौरभ कुमार को जमशेदपुर की अदालत ने बुधवार को दोषी करार दिया हैं. अदालत ने आरोपी सौरभ कुमार सिंह को भादवि की धारा 363 के तहत दोषी करार दिया हैं. अदालत ने इस मामले में सजा के बिंदू पर 30 नवंबर को सुनवाई करेगी. इस मामले की सुनवाई जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे-1 संजय कुमार उपाध्याय की अदालत कर रही हैं जबकि अदालत ने आरोपी सौरभ कुमार को भादवि की धारा 376, 366ए और पोस्को की धारा 4/8 के तहत बरी कर दिया हैं. जमशेदपुर कोर्ट के अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि इस मामले में कुल 8 लोगों की गवाही हुई हैं. वही सौरभ के साथी की मामला बाल न्यायालय में सुनवाई चल रही हैं. (नीचे भी पढ़ें)
क्या हैं मामला :
27 सितंबर 2021 की शाम सात बजे सौरभ एवं उसके साथी ने नाबालिग छात्रा को घर बुलाया सौरभ केसाथ मानगो के रहने वाला है दोनों निर्मलनगर के पास खड़े थे. नाबालिग के आते दोनों उसे साथ लेकर पास ही रह रहे साथी के घर पर रखा. दूसरे दिन सुबह ट्रेन से तीनों खड़गपुर चले गए और हैदराबाद जाने के लिए ट्रेन का इंतजार करने लगा. तभी एक महिला रेल पुलिस ने पहुंच कर पूछताछ करने लगी और तीनों को साथ लेकर रेल थाना पहुंची. परिजन को सूचित किया गया. सूचना पाकर सौरभ और उसके साथी का परिवारवाले रेल थाना पहुंचे. दोनों को परिवारवाले के हाथ सौप दिया और नाबालिग को खड़गपुर के बाल सुधार गृह भेज दिया गया था. खड़गपुर से लौटकर नाबालिग ने सीतारामडेरा थाने में सौरभ और उसके साथी के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पोस्को के तहत मामला दर्ज कराया गया था.