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jamshedpur-voters-list-जमशेदपुर में मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए सेंट्रल पीस कमेटी के साथ एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने की बैठक, युवा मतदाताओं के निबंधन, वोटर कार्ड से आधार लिंक और स्वच्छ मतदाता सूची निर्माण के लिए मांगा गया सहयोग

राशिफल

जमशेदपुर : जमशेदपुर में सेंट्रल पीस कमेटी के सदस्यों के साथ मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम में अपेक्षित सहयोग को लेकर बैठक आयोजित की गयी. एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नन्दकिशोर लाल, एसडीएम धालभूम पीयूष सिन्हा, उप निर्वाचन पदाधिकारी कानूराम नाग ने उपस्थित सदस्यों को बारी-बारी से फॉर्म-6, 7 एवं 8 की उपयोगिता की जानकारी दी तथा चुनाव में शत-प्रतिशत मतदान के लिए छूटे हुए योग्य मतदाताओं का नाम निबंधन, वोटर कार्ड से आधार लिंक करने एवं स्वच्छ मतदाता सूची के निर्माण में सहयोग मांगा.

17 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवा मतदाता कैसे बन सकते हैं?
एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा में स्थान परिवर्तन होने पर मतदाता के वोटर कार्ड में आवश्यक संशोधन, नाम/पता में त्रुटि होने पर संशोधन, एक विधानसभा क्षेत्र में ही स्थान परिवर्तन करने पर आवश्यक सुधार तथा वोटर कार्ड से आधार लिंक कराने की प्रक्रिया होगी, इसकी विस्तार से जानकारी दी गई. एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि वोटर कार्ड से आधार लिंक कराने में शहरी क्षेत्र के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता ज्यादा जागरूकता का परिचय दे रहे हैं. ग्रामीण क्षेत्रों के सभी 4 विधानसभा में 80 फीसदी से ज्यादा मतदाताओं के आधार नंबर वोटर कार्ड से लिंक किए जा चुके हैं. वहीं शहरी क्षेत्र में यह आंकड़ा मात्र 40 से 50 फीसदी के बीच है. (नीचे भी पढ़ें)

सेंट्रल पीस कमेटी के सदस्यों से अपील किया गया कि शहरी क्षेत्र में अपने स्तर पर आसपड़ोस व अपने स्वजनों के बीच 09 नवंबर से 08 दिसंबर तक चलाये जा रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी पहुंचायें ताकि स्वच्छ मतदाता सूची का निर्माण किया जा सके. पदाधिकारियों ने बताया कि जिनकी जन्मतिथि 01.10.2005 के पूर्व हुई है, या 17 वर्ष से अधिक एवं आयोग से प्राप्त अर्हता तिथि 01.04.2023 01.07.2023 एवं 01.10.2023 में से किसी तिथि को 18 वर्ष का आयु प्राप्त कर लेंगे, उन सभी युवाओं का भी नाम फॉर्म-6 के द्वारा मतदाता सूची में दर्ज किया जा सकता है. किसी की मृत्यु हो गई है तो फॉर्म 7 भर के उनका नाम मतदाता सूची से हटा सकते हैं. एनआरआई मतदाता के लिए फॉर्म 6ए से नाम जोड़ा जा सकता है. किसी तरह के संशोधन के लिए फॉर्म 8 से आवेदन कर सकते हैं या खुद से भी ऑनलाइन माध्यम से वोटर हेल्पलाइन एप या एमवीएसपी पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं.

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