Home खबर

jharkhand-cm-against-corruption-झारखंड के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार को लेकर फिर उठाये कदम, पश्चिम सिंहभूम के दो इंजीनियरों के खिलाफ केस दायर करने का दिया आदेश, जानें क्या है मामला

रांची: सरकारी पद का दुरूपयोग, अपराधिक षडयंत्र, धोखाधड़ी एवं प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए सुनियोजित ढंग से वित्तीय अनियमितता करने वालों के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है. इस कड़ी में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने हरेन्द्र कुमार मिश्रा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, पश्चिमी सिंहभूम एवं दीप नारायण साहा, तत्कालीन सहायक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल, हाटगम्हरिया के विरुद्ध धारा- 420/409/467/468/471/120-बी के तहत अभियोजन स्वीकृत्यादेश दिया है. उपरोक्त के खिलाफ पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा जिलान्तर्गत हाटगम्हरिया थाना काण्ड संख्या-28/2016 दिनांक- 19.10.2016 भारतीय दंड विधान 1860 की धारा 420/409 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है. वर्तमान में कांड का अनुसंधान जारी है एवं अनुसंधान के क्रम में भारतीय दंड विधान की अन्य धाराओं को जोड़ा गया है.(नीचे भी पढ़े)
यह है आरोप: अनुसंधान के क्रम में यह बात प्रकाश में आई है कि प्राथमिकी अभियुक्तों द्वारा लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत परमसाई गांव में योजना राशि प्राप्त करने के बाद योजना कार्य को अधूरा रखने, खराब गुणवत्ता, एकरारनामा के अनुसार सामानों को नहीं लगाने तथा योजना के अन्तर्गत निर्गत राशि का निकासी कर गबन किया गया है. इस प्रकार उपरोक्त वर्णित प्राथमिकी अभियुक्तों द्वारा सरकारी पद का दुरूपयोग, अपराधिक षडयंत्र, धोखाधड़ी एवं प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए सुनियोजित ढंग से वित्तीय अनियमितता करते हुए सरकारी राशि गबन करने का आरोप है. मालूम हो कि पूर्व में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री ने सख्त कदम उठाए हैं. मुख्यमंत्री ने अनिल कुमार सिंह, तत्कालीन अंचल अधिकारी, हेहल, रांची के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने, अनुसूचित जनजाति, अनसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विभाग, झारखण्ड, द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पलामू थाना कांड संख्या 10/2021 के प्राथमिकी अभियुक्त मनोज कुमार, सहायक, जिला कल्याण कार्यालय, पलामू एवं सुभाष कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी, पलामू के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 (संशोधित अधिनियम, 2018) की धारा-7 (ए) के तहत अभियोजन स्वीकृत्यादेश, अरविन्द कुमार, तत्कालीन अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग, आर. एन. सिंह, सदस्य (अभियंत्रण), झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग एवं श्री गौरव बुधिया, प्रोपराईटर, मेसर्स बिहार फाउण्डरी एण्ड कास्टींग लि० के एवं अन्य के विरूद्ध निगरानी जांच कराये जाने की स्वीकृति दी है.

NO COMMENTS

Leave a ReplyCancel reply

Floating Button Get News On WhatsApp
Don`t copy text!

Discover more from Sharp Bharat

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Exit mobile version