रांची : मनी लॉन्ड्रिंग मामले जेल में बंद झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा राहत मिली है. उन्हें अंतरिम बेल मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत बेटी की बीमारी के आधार पर दी है. इस दौरान न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और अभय ओठा की पीठ द्वारा अंतरिम जमानत पर सुनवाई हुई है. (नीचे भी पढ़ें)
गौरतलब है कि खंडपीठ द्वारा आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर 2 जनवरी को सुनवाई होनी थी. परंतु किसी कारणवश सुनवाई नहीं हो पआई. जिसके बाद मंगलवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें एक माह का अंतरिम जमानत दे दी है. निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल एक मनरेगा घोटाला मामले में ईडी 11 मई को गिरफ्तार किया गया था.