नयी दिल्ली/रांची : झारखंड में हुई हाईस्कूल शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस सुनवाई के दौरान झारखंड के मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है. दो दिसंबर को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गयी है. दो दिसंबर को सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव हाजिर हो सकते है. झारखंड में विज्ञापन संख्या 21/2016 में हाईस्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति नियोजन नीति के तहत की गयी थी. इसे झारखंड हाईकोर्ट में खारिज कर दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त हुए लोगों को राहत दी थी. साथ ही राज्य सरकार को रिक्त हुए पदों पर नियुक्त प्रक्रिया शुरू करने को कहा था. हाईस्कूल भर्ती के लिए नियुक्ति प्रक्रिया पर सोनी कुमारी और अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर दी थी. याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है. भर्ती में नहीं किया जा रहा है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मुख्य सचिव को तलब कर दिया है. याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि विषयवार और कोटि अनुरूप अंतिम चयनित अभ्यर्थी का प्रकाशित कट ऑफ के अनुसार मेरिट लिस्ट रिवाइज करना था, जो कि राज्य सरकार और जेएसएससी के द्वारा इस तरह से प्रकाशित नहीं किया गया. आरोप है कि मनमुताबिक भर्ती प्रकिया शुरू की गयी, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है और कोर्ट के आदेश की अवमानना है.