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PABC-notice-to-Beldih-Church-School : बेल्डीह चर्च स्कूल के अस्तित्व पर संकट, अवैध दखल हटाने के लिए पीएबीसी ने भेजा नोटिस, कहा-10 अगस्त तक अवैध कब्जा हटाकर संपत्ति सौंपें

  • लगातार नुक्सान के बाद पीएबीसी ने 2019 में ही रद्द कर दिया था बेल्डीह बैप्टिस्ट चर्च से करार

जमशेदपुर : बेल्डीह चर्च स्कूल के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। प्रॉपर्टी एसोसिएशन ऑफ बैप्टिस्ट चर्चेस (पीएबीसी) प्राइवेट लिमिटेड ने बिष्टुपुर स्थित बेल्डीह ट्रायंगल के बेल्डीह बैप्टिस्ट चर्च और बेल्डीह चर्च स्कूल को नोटिस भेजकर भूमि से अवैध कब्जे को खाली करने को कहा है। पीएबीसी संस्था के प्रॉपर्टी ऑटोर्नी संजीव नायक के हस्ताक्षर से पिछले शुक्रवार को ई-मेल द्वारा यह नोटिस भेजा गया है। पीएबीसी ने बेल्डीह बैप्टिस्ट चर्च के सचिव वी जेम्स के अलावा इस नोटिस की प्रतिलिपि बेल्डीह चर्च स्कूल और जिला उपायुक्त को भी सूचनार्थ भेजी है। नोटिस में बेल्डीह बैप्टिस्ट चर्च और स्कूल को पीएबीसी की भूमि पर अनाधिकृत और अवैध रूप से संचालित बताया गया है। पीएबीसी ने अवैध दखलधारियों को नोटिस भेजकर स्पष्ट कहा है कि हर हाल में 10 अगस्त तक बेल्डीह ट्रायंगल स्थित उनकी भूमि और संपत्ति से अवैध कब्ज़े हटाकर स्वामित्व पीएबीसी के अधिकृत प्रॉपर्टी ऑटोर्नी को सौंपी जाये। नोटिस में बताया गया है कि पिछले वर्ष ही पीएबीसी ने एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण बेल्डीह बैप्टिस्ट चर्च के साथ हुए संपत्ति के उपयोग का करार रद्द कर दिया था। अगस्त 2019 में ही पत्र लिखकर अवैध कब्जा हटाते हुए संपत्ति को पीएबीसी को सौंपने की बात कही गई थी। इधर एक वर्ष बीतने के बावजूद अबतक पीएबीसी की भूमि पर बेल्डीह बैप्टिस्ट चर्च प्रबंधन और चर्च स्कूल प्रबंधन द्वारा कब्जा हटाया नहीं गया है। बताया जाता है कि कुछ वर्ष पूर्व ही बिष्टुपुर की फ्रैंकलिन इजली विला नाम के पीएबीसी की संपत्ति की अवैध रूप से बक्री कर दी गयी थी। उसके बाद से पीएबीसी ने सख़्ती दिखाते हुए बेल्डीह बैप्टिस्ट चर्च से करार तोड़ते हुए मान्यता रद्द कर दी। ऐसे में अब बेल्डीह बैप्टिस्ट चर्च और बेल्डीह चर्च स्कूल ने पीएबीसी की भूमि और संपत्ति के उपयोग का अधिकार खो दिया है। पीएबीसी अब अपनी संपत्ति के संरक्षण को लेकर कठोर निर्णय ले रही है। इसी के तहत बेल्डीह बैप्टिस्ट चर्च के सचिव को नोटिस भेजकर 10 अगस्त तक पीएबीसी को कब्जा सौंप देने को कहा गया है। पीएबीसी के संपत्ति प्रमुख संजीव नायक ने बताया कि यदि नोटिस पर अमल नहीं किया जाता है, तो जिला प्रशासन के सहयोग से दंडाधिकारी की मौजूदगी में अवैध दखल हटवाने की कार्रवाई के लिए पीएबीसी बाध्य होगी।

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