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saraikela-administration-action-सरायकेला में धारा 144 लागू, जानें इस दौरान आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है

जमशेदपुर : सरायकेला-खरसावां जिले में धारा 144 लागू कर दिया गया है. कोविड-19 महामारी के रोकथाम हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा निर्देश अनुसार आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में कारगर कदम उठाए जा रहे हैं एवं इस निमित्त सरायकेला अनुमंडल कार्यालय द्वारा पूर्व में सामान्य निषेधाज्ञा प्रभावी किए जाते हैं. कोविड-19 के संभावित प्रसार के रोकथाम करने हेतु एवं जनहित में स्वास्थ्य हित को ध्यान में रखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला राम कृष्ण कुमार द्वारा संपूर्ण अनुमंडलीय क्षेत्र अंतर्गत दंड प्राधिकार संहिता 144 के तहत 16 सितंबर 2020 के अपराह्न से 30 सितंबर 2020 के अपराह्न तक के लिए समान निषेधाज्ञा निम्न रूप से पारित किया गया है. उक्त निर्देशों के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति प्रतिष्ठान को भारतीय दंड संहिता 1807 की धारा 188 धारा 269, 270, 71 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005. की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अनुसार दंडनीय होंगे। जिसपर प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी एवं प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी कानूनी कार्रवाई करने के लिए सक्षम होंगे.

ये सारे काम आपको करना है और क्या नहीं करना है जानें :
▪️पांच व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा पूर्णता निषेध रहेगा कोई भी व्यक्ति भीड़ नहीं लगाएंगे और ना ही किसी भीड़ का हिस्सा बनेंगे.
▪️किसी धार्मिक स्थल दर्शनार्थियों के लिए पूर्णता बंद रहेंगे.
▪️65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे राष्ट्रीय निदेशक अनुसार आवश्यक आवश्यकता को पूरा करने और स्वास्थ्य उदेश्यों को छोड़कर घर पर ही रहेंगे.
▪️ सभी सार्वजनिक और कार्य स्थानों में फेस कवर पहनना अनिवार्य है.
▪️ सार्वजनिक और कार्य स्थानों पर यत्र-तत्र क्षेत्र में थूकना दंडनीय होगा.
▪️ सार्वजनिक स्थानों और परिवहन में सभी व्यक्तियों द्वारा सामाजिक दूरी का पालन किया जाएगा.
▪️ शादी से संबंधित भीड़ सभा में समाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और सभी मेहमानों की संख्या 50 से अधिक की अनुमति नहीं होगी.
▪️दाह संस्कार, अंतिम संस्कार से संबंधित निर्णय व सामाजिक विज्ञान पालन सुनिश्चित करेंगे और अधिकतम संख्या 20 से अधिक की अनुमति नहीं होगी.
▪️ सभी दुकानदार ग्राहकों के बीच न्यूनतम 6 फीट की दूरी सुनिश्चित करेंगे और दुकान पर 5 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं होगी.
▪️ऐसे व्यक्ति जो भी अन्य देश या दूसरे राज्यों से आए हैं या उनमे कोरोना वायरस के संक्रमण होने की आशंका प्रतीत होती है वह व्यक्ति जिला में प्रवेश करने के पश्चात अनिवार्य रूप से होम क्वारंटाइन में रहेंगे.
▪️यदि किसी व्यक्ति में कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है यह संदेह के कारण मेडिकल सलाह के तहत इंस्टीट्यूट फॉर फैसिलिटी, फैसिलिटी आइसोलेशन में रखा गया है तो वह बिना अनुमति के क्वारंटाइन या आइसोलेशन केंद्र से बाहर नहीं निकलेंगे.
▪️कोई भी व्यक्ति जिला प्रशासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों को सैंपल लेने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे.
▪️ स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा कोविड-19 के उपचार संबंधी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे.
▪️कोई भी व्यक्ति कोविड-19 का अफवाह नहीं फैलायगे, और ना ही अफवाह फैलने के लिए किसी को प्रोत्साहित करेंगे.
▪️कोई भी व्यक्ति या संस्था में अनऑथेंटिकेटेड सूचना का प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रचार प्रचार नहीं करेंगे.

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