जमशेदपुर : 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा को शादी की नीयत से बहला-फुसलाकर भगा लेजाने और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए जाने के आरोपी सुमन प्रधान को जमशेदपुर की अदालत ने शनिवार को दोषी करार दिया हैं. अदालत ने सजा के बिंदु पर 28 फरवरी को सुनवाई करेगी. इस मामले की सुनवाई जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे -1 सह स्पेशल जज पोस्को संजय कुमार उपाध्याय की अदालत कर रही हैं. अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि मामले में कुल 8 लोगों की गवाही हुई हैं और अदालत ने आरोपी सुमन को पोस्को की धारा 4(2) के तहत दोषी पाया हैं. (नीचे भी पढ़ें)
घटना 9 दिसंबर 2021 की हैं :
घटना के दिन छात्रा घर से स्कूल के लिए निकली थी लेकिन वह घर नहीं लौटी. परिवार के लोग खोजबीन की पर नहीं मिली. बाद में पता चला कि पड़ोस के रहने वाला सुमन प्रधान ने उसे बहला-फुसलाकर शादी की नीयत से भगाकर ले गया हैं. तब जाकर मामला बहरागोड़ा थाने तक पहुंची थी. पहले अपहरण का मामला दर्ज किया गया था. बाद में दुष्कर्म और अपहरण का मामला दर्ज कर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.




