जमशेदपुर : जमशेदपुर में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर दो बिल्डिंग के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गयी. हाईकटोर् ने कुल 24 बिल्डिंग के अवैध हिस्सें को तोड़ने का आदेश दिया गया है. उक्त आदेश को अमल में लाने के लिए दो बिल्डिंग पर अलग अलग टीम ने कार्रवाई शुरू की. जमशेदपुर अक्षेस के पदाधिकारी कृष्ण कुमार की देखरेख में कार्रवाई शुरू की गयी. साकची बाराद्वारी स्थित भवन संख्या 47 के हिस्सों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गयी. इसके अलावा बिष्टुपुर के होटल रामाडा के बगल में स्थित पटियाला बिल्डिंग को भी तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गयी. बारी बारी से इसके हिस्सों को तोड़ने के लिए मजदूरों को लगाया गया. चूंकि, बिल्डिंग अवैध नहीं है बिल्डिंग का हिस्सा अवैध है. (नीचे भी पढ़ें)

इस कारण मजदूर लगाकर ही बिल्डिंग के हिस्सों को तोड़ा जा सकता है. हालांकि, इस बीच कई बार यह आया कि सुप्रीम कोर्ट की रोक लग चुकी है और अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई को बंद कर दी जाये. लेकिन कोई लिखित आदेश नहीं आया था. बाद में शाम करीब 4 बजे के बाद लिखित तौर पर आदेश की कॉपी आयी, जिसके बाद बिल्डिंग के हिस्सों को तोड़ने की कार्रवाई को रोक दी गयी. अभी फिलहाल बिल्डिंग को तोड़ने की कार्रवाई पर पूरी तरह रोका गया है. अब सुप्रीम कोर्ट के फाइनल आदेश का इंतजार किया जा रहा है.








