जमशेदपुर : पूर्वी सिंहभूम जिला में विधानसभा निर्वाचन 2019 के मद्देनजर सुव्यवस्थित एवं शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त न्यायालय द्वारा झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 3(3 )(बी )(आई) के तहत 2 अपराधियों को जिला बदर करने का आदेश दिया गया तथा 1 अपराधी को नगर आरक्षी अधीक्षक (सिटी एसपी) के कार्यालय में दैनिक उपस्थिती दर्ज कराने का आदेश दिया गया. मानगो के बालीगुमा रहने वाले सनकी यादव, जिसके खिलाफ धारा 504, 506, 272, 273 के तहत कई मामले न्यायालय में विचाराधीन है. न्यायालय द्वारा 14 नवंबर 2019 से अगले छः माह 14 मई 2020 तक जिला बदर का आदेश दिया गया है. न्यायालय द्वारा उन्हें आदेश दिया गया है कि 23 नवंबर 2019 तक 25 हजार रूपए का बंधपत्र जमा करें, आदेश का पालन नहीं करने पर झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा 7(2) (बी) के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसी तरह मानगो आजादनगर रोड नंबर 16 के रहने वाले मोहम्मद फिरोज उर्फ काला फिरोज के खिलाफ सीआरपीसी 341, 323, 326, 397, 427, 384, 379, 337, 427, 452, 506 के तहत कई मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं. मोहम्मद फिरोज उर्फ काला फिरोज को जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त न्यायालय द्वारा दिनांक 15 नवंबर 2019 से अगले तीन माह 15 फरवरी 2020 तक नगर आरक्षी अधीक्षक कार्यालय में दैनिक उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया गया है. वहीं 24 नवंबर 2019 तक 10 हजार रूपए का बंधपत्र न्यायालय में जमा करने का आदेश दिया गया है. आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने पर झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा 7(2) (बी) के तहत कार्रवाई की जाएगी.