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jamshedpur-posco-act-accussed-found-guilty-जमशेदपुर में पोती के साथ गलत हरकत करने वाले दादा को तीन साल की सजा व तीन हजार रुपये का जुर्माना

जमशेदपुर : पूर्वी सिंहभूम जिले के परसुडीह थाना क्षेत्र के कीताडीह के रहने वाले अशोक चटर्जी को अपनी ही पोती के साथ गलत हरकत करने के आरोप में जमशेदपुर कोर्ट ने सजा सुनायी है. 24 फरवरी 2019 का यह मामला है. कीताडीह निवासी अशोक चटर्जी घर पर ही थे. उनकी पोती भी अकेले ही थी. इसी दौरान बच्ची को अकेले पाकर दादा ने गलत हरकत की, जिसके बाद बच्ची अपने आपको बचाकर छत पर चली गयी. बच्ची किसी तरह दादा से बच पायी, जिसके बाद उसने अपनी मां को फोन किया और सारी जानकारी दी. मां ने परसुडीह थाना में पोक्स एक्ट के तहत मुकदमा दायर किया. इस मामले में जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे पांच सुभाष कुमार की अदालत ने सुनवाई की, जिसके बाद आरोपी दादा को तीन साल का कारावास के साथ 3000 रुपये का जुर्माना लगाया. इस दौरान पीड़िता की ओर से अधिवक्ता अजय सिंह राठौर ने जिरह की थी, जिसमें आरोपी को सजा सुनायी गयी.

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