
रांची : झारखंड सरकार ने लॉकडाउन को लेकर जारी गाइडलाइन में मंदिर, मसजिद समेत तमाम धार्मिक स्थलों के लिए अलग से गाइडलाइन जारी किया गया है. इसके तहत धार्मिक स्थलों को कंटेनमेंट जोन में बंद रखा जायेगा. धार्मिक स्थल में भक्तों की संख्या सौ से अधिक या क्षमता का 50 फीसदी होना चाहिए और ऐसी व्यवस्था हो कि एक दूसरे व्यक्ति में छह फीट की दूरी रहे. सभी को सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा. भक्तों को आसपास के एरिया में घुमने या जमावड़ा लगाने का इजाजत नहीं होगा. भीड़ को विभक्त रखना है. छह फीट की दूरी के लिए धार्मिक स्थलों पर गोलाकार बनाने को कहा गया है. बैठने का इंतजाम ऐसा हो कि सारे लोग 6 फीट की दूरी पर रहे. धार्मिक स्थलों पर किसी भी हाल में भीड़ नहीं हो और अगर कोई आयोजन है तो इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को देना होगा. धार्मिक स्थलों पर बिना मास्क के इंट्री नहीं दिया जायेगा. धार्मिक स्थल पर पुजारी से लेकर जितने भी लोग प्रबंधकीय काम में है, उनको भी मास्क पहनना होगा. किसी भी मूर्ति, किताब, घंटी को छूने पर पाबंदी रहेगी. किसी तरह का सामूहिक गान, किसी तरह का सामूहिक पाठ या कोई भी आयोजन नहीं करना है. प्रसाद का वितरण पर रोक है. भोग, प्रसाद और जल का वितरण या छिड़काव नहीं होगा. भीड़ लगाकर प्रार्थना की इजाजत नहीं है. भक्तों और पुजारी के बीच दूरी बनी रहे और उनमें किसी तरह का शारीरिक तौर पर छुने की व्यवस्था नही होनी चाहिए. सफाई और थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी है. कोई भी व्यक्ति जूती या चप्पल को पहनकर इन स्थलों पर नहीं जायेंगे और बीमार लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी. पार्किंग की बेहतर व्यवस्था के साथ-साथ घुसने और बाहर निकलने की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए. रोजाना सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जानी है. जीन की सफाई होनी चाहिए. मंदिरों के कर्मचारी का भी सैनिटाइजिंग, फेस कवर और गलब्स जरूरी है. किसी तरह का मेला पर पाबंदी रहेगी, किसी तरह का जुलूस नहीं निकलेगा. धार्मिक स्थलों के आसपास की दुकानों में भी सोशल डिस्टेंस का पालन होना चाहिए.














