जमशेदपुर : जमशेदपुर को नगर निगम बनाने, तीसरे मताधिकार का प्रयोग करने और इंडस्ट्रियल टाउन को बनाने की जारी अधिसूचना के खिलाफ दायर याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता जवाहरलाल शर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर दो में जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस बागची की अदालत में सीरियल नंबर 25 में केस की सुनवाई थी पर समयाभाव के कारण सुनवाई पूरी न हो सकी. टाटा स्टील की तरफ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कंपनी की ओर से पक्ष रखा तथा नोटिस का रिप्लाई दिया, जो रिकार्ड पर नहीं था. कोर्ट ने कहा कि अब अगली तारीख पर फिर सुनेंगे. याचिकाकर्ता जवाहरलाल शर्मा के वकील को को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा गया है. इस मामले में झारखंड सरकार के के वकील को भी रिप्लाई फाइल करने को कहा गया है. अगली तारीख क्या होगी, यह अभी नहीं जानकारी हो पायी है. (नीचे भी पढ़ें)
गौरतलब है कि जमशेदपुर के सामाजिक कार्यकर्ता जवाहरलाल शर्मा ने जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउन बनाने को लेकर जारी अधिसूचना के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की है. उन्होंने मांग की है कि जमशेदपुर को नगर निगम बनाया जाये ताकि सारी सुविधाएं लोगों को मिल सके. इसके अलावा तीसरा मताधिकार का लाभ भी लोगों को दिलाने की मांग की गयी है. इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पेंडिंग है. इस बीच सरकार ने जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउन बनाने के लिए कमेटी और प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है.



