जमशेदपुर : जमशेदपुर के ग्रामीण इलाका पटमदा थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की की शादी के नीयत से भगाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे-वन सह स्पेशल कोर्ट पोस्को की अदालत संजय कुमार उपाध्याय ने आरोपी मोहिनी सिंह उर्फ सागर को दोषी करार दिया हैं. (नीचे भी पढ़े)
अदालत ने सजा के बिंदू पर 13 फरवरी को सुनवाई करेगी. घटना 1 जुलाई 2021 की हैं. इस संबंध में नाबालिग के पिता ने आरोपी के खिलाफ पटमदा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. अदालत ने आरोपी मोहिनी सिंह को भादवि कि धारा 376(3) दुष्कर्म और धारा 4 एवं 6 पोस्को के तहत दोषी पाया हैं.





