जमशेदपुर : नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में आरोपी मुन्ना लाल ( जमशेदपुर के भुइयांडीह कान्हू भट्टा ) को जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे-वन सह स्पेशल कोर्ट पोस्को संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते दोषी करार दिया हैं. अदालत ने सजा के बिंदू पर 30 जून को सुनवाई करेगी. इस मामले में अदालत के समक्ष कुल 7 लोगों की गवाही हुई हैं.(नीचे भी पढ़े)
22 दिसंबर 2021 की शाम 5 बजे छात्रा घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए गई थी, घर नहीं लौटी :
घटना के दिन शाम 5 बजे पीड़िता छात्रा घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकली थी. शाम 6 बजे तक घर नहीं लौटी, कुछ देर के बाद मुन्ना लाल की मोबाइल से एक कॉल आया. नाबालिग छात्रा से मोबाइल पर बात करवाई गई. जब परिजन खोजते हुए मुन्ना के घर पहुंचे, तो मुन्ना लाल घर से गायब था. तब जाकर पीड़ित छात्रा के पिता ने थाने में आरोपी के खिलाफ नाबालिग बेटी की शादी की नीयत से बहला-फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. अदालत ने आरोपी मुन्ना लाल को अपहरण, दुष्कर्म और पोस्को के तहत दोषी पाया हैं.




