कदमा : महिला से दुष्कर्म मामले में गुरमुख सिंह मुखे की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने खारिज कर दी
जमशेदपुर के कदमा की एक महिला के साथ दुष्कर्म और अप्राकृतिक यौनाचार किए जाने के आरोप में जेल में बंद आरोपी सीजीपीसी के पूर्व प्रधान गुरमुख सिंह मुखे की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे -4 राजेन्द्र कुमार सिन्हा की अदालत ने गुरुवार को खारिज कर दी. उल्लेखनीय हैं कि गुरमुख सिंह मुखे के खिलाफ कदमा के रहने वाली एक महिला ने दुष्कर्म और अप्राकृतिक यौनाचार किए जाने का आरोप लगाते हुए 5 नवंबर 2022 को कदमा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई हैं. इस मामले से आरोपी गुरमुख सिंह मुखे फरार चल रहा था. उसके फरारी को देखते हुए पुलिस ने एसडीजेएम की अदालत से गिरफतारी वारंट लिया था. उसकी गिरफ्तरी नहीं होने पर घर पर इश्तेहार भी पुलिस द्वारा चुकाया गया था. मामले से फरार रहने पर अब पुलिस ने उसके खिलाफ कुर्की-जब्ती का वारंट कोर्ट से लिया था. अंत में वह पुलिस के हथें चढ़ गया. पुलिस ने गुरमुख सिंह मुखे को गिरफ्तार कर जेल भेज चुक हैं. (नीचे भी पढ़ें)
जुगसलाई : पत्नी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप से पति राजन साह साक्ष्य अभाव में बरी
जमशेदपुर के जुगसलाई ओसवाल कॉलोनी में प्रभा देवी के स्टोव पर खाना बनाने के दौरान आग से जलने और इलाज के दौरान टीएमएच में मौत हो जाने के मामले में सुनवाई करते हुए जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे- चार राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने गुरुवार को आरोपी पति राजन साह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताए कि इस मामले में तीन लोगों की गवाही हुई थी. घटना 6 जुलाई 2019 की हैं, 13 जुलाई को मौत हो गई थी. मृतका प्रभा देवी ने पुलिस को दी बयान में बताई थी कि घटना के दिन सुबह साढ़े आठ बजे वह स्टोव में मिट्टी का तेल डाल रही थी. तेल मिट्टी में गिर गया था. स्टोव जलाने के समय उनकी नाईटी में अचानक आग लग गई और वह पूरी तरह जल गई. उन्होंने बताया था कि पति राजन ने उनकी छोटी बेटी आयशा की पिटाई की थी जिस वजह से वह मानसिक तनाव में थी. हमेशा उनके साथ भी मारपीट करते थे. जल जाने के बाद भी इलाज के नहीं लेकर गया था. बेटी आयशा ने फोन कर उसकी मामा केशव प्रसाद को सूचना दिया था. सूचना पर केशव प्रसाद ने उसे इलाज के लिए टीएमएच लेकर गया था. 13 जुलाई को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी थी.






