जमशेदपुर : जमशेदपुर पूर्वी के विधायक और पूर्व मंत्री सरयू राय ने सोमवार को अपने अधिवक्ता सौरव कुमार सिन्हा के माध्यम से जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में जमशेदपुर के सिदगोड़ा के एग्रिको निवासी भाजपा नेता और सूर्य मंदिर कमेटी के वर्तमान चेयरमैन भूपेन्दर सिंह और भाजपा जमशेदपुर महानगर के महासचिव टेल्को के ग्वाला बस्ती निवासी राकेश सिंह के विरूद्ध मानहानि का मुकदमा दायर किया. सरयू राय ने इन दोनों को नोटिस भेजा था. भूपेंद्र सिंह एवं राकेश सिंह ने अपने सोशल मीडिया फेसबुक एकाउंट से विधायक सरयू राय के ईमानदारी पर सवाल उठाए थे और दावा किया था कि श्री राय ने वर्ष 2014 से 2019 के दौरान झारखंड खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री रहते विभाग में भ्रष्टाचार कर उससे अर्जित धन द्वारा एक आलीशान भवन बनाया है. यह आरोप को इन दोनों ने प्रेस एवं सोशल मीडिया में रकाशित कर और लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर प्रसारित भी करवाया. 10 नवंबर को अधिवक्ता सौरभ कुमार सिन्हा ने विधायक सरयू राय की ओर से भूपेन्दर सिंह और राकेश सिंह के विरूद्ध मानहानि का नोटिस भेजा था. इसमें कहा गया था कि 7 दिनों के भीतर वे विधायक सरयू राय के विरूद्ध फेसबुक एवं सोशल मीडिया पर लगाए गये आरोप को प्रसारित करने के लिए माफी मांगे या फिर उनके द्वारा लगाये गए आरोप को सिद्ध करने वाले दस्तावेज उन्हें भी उपलब्ध कराए. ऐसा नहीं करने पर उनके विरूद्ध सक्षम न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा. अधिवक्ता सौरव सिन्हा ने सोमवार को मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद बताया कि उनके द्वारा विधायक सरयू राय की ओर से दोनों लोगों को नोटिस जारी कर इन आपत्तिजनक पोस्ट को सोशल मीडिया से डिलीट कर माफ़ी मांगने के लिए 7 दिनों का समय दिया गया था. इसकी अवधि 18 नवंबर को पूर्ण हो गई थी, तो सोमवार को उनके मुवक्किल (सरयू राय) की सहमति से मानहानि का मुकदमा जमशेदपुर के साकची स्थित व्यवहार न्यायालय में भूपेंद्र सिंह एवं राकेश सिंह के खिलाफ दायर किया गया है. जो आरोप सोशल मीडिया द्वारा लगाया गया वो शत प्रतिशत झूठा हैं, राजनीतिक विद्वेश के कारण लगाया गया है और इसका उद्देश्य विधायक सरयू राय की भ्रष्टाचार विरोधी स्वच्छ छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से किया गया. सरयू राय के अधिवक्ता ने बताया कि अब वे लोग इस तथ्य को अदालत के समक्ष रखेंगे.