
सरायकेला: सरायकेला- खरसावां जिला प्रशासन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अनुपालन कराने को लेकर एक बार फिर से सख्त कदम उठाने जा रही है. मंगलवार को सरायकेला एसडीओ कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार जिले के वैसे कारोबारियों को 3 मार्च तक का समय दिया गया है, जो खाद्य सामग्रियों का व्यवसाय करते हैं और जिनका सालाना टर्नओवर 12 लाख से 20 करोड़ तक होता है.
जारी विज्ञप्ति के अनुसार 3 मार्च 2021 को सरायकेला अनुमंडल कार्यालय में एक कैंप का आयोजन किया जाएगा. जिसमें 12 लाख सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने का मौका दिया जाएगा इसके अलावा 12 लाख से 20 करोड़ सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को भी इस शिविर के माध्यम से लाइसेंस लेने की छूट दी गई है. 3 मार्च के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31 के तहत कार्रवाई की जाएगी. साथ ही विज्ञप्ति में इसका भी उल्लेख किया गया है, कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 63 में दंड विधान प्रावधान है और ऐसे व्यवसायियों को अधिकतम छः महीने के कारावास की सजा साथ ही जुर्माने से भी दंडित किया जा सकेगा जो कि अधिकतम 5 लाख तक हो सकता है.












