जमशेदपुर : जमशेदपुर के खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं जेएनएसी की टीम ने मंगलवार को बिष्टुपुर सेंट मेरीज स्कूल के बगल में छापामारी कर वहां लगी दुकानों से प्रतिबंधित सिगरेट, पान मसाले आदि जब्त कर नष्ट किये गये, जबकि उन्हें बेचनेवाले दुकानदारों से कोटपा एक्ट. 2003 के तहत जुर्माना भी वसूला गया.(नीचे भी पढ़ें)

बता दें कि जमशेदपुर के अभिहित अधिकारी सह धालभूम अनुमंडलाधिकारी पीयूष सिन्हा के निर्देश पर सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिबंध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 एवं खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत प्रतिबंधित पान मसालों, पान पराग, शिखर, रजनीगंधा, दिलरुबा, राजनिवास, बिमल, बहार, शोहरत, प्रीमियम के भण्डारण, विनिर्माण, बिक्री एवं वितरण को रोकने के उद्देश्य से मंगलवार को बिष्टुपुर स्थित संत मेरीज हिन्दी स्कूल परिसर के आस-पास के क्षेत्रों में औचक जांच अभियान चलाया गया. इस दौरान खाद्य विक्रेता बबलू कुमार एवं शानू शर्मा से कोटपा एक्ट 2003 के तहत जुर्माना वसूला गया. साथ ही सिगरेट एवं प्रतिबंधित पान मसालों को नष्ट कर दिया गया. मौके पर सभी दुकान संचालकों को सख्त चेतावनी भी दी गई कि स्कूल परिसर के 100 गज की परिधि में किसी स्थान पर सिगरेट या तम्बाकू उत्पाद की बिक्री करते पाये जाने पर कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी. जांच अभियान में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी एवं जेएनएसी की टीम शामिल रहे.












