जमशेदपुर : टेल्को को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की प्रबंध समिति ने सदस्यों को मिलने वाली ऋण सुविधाओं में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं. यह निर्णय विगत 30 सितंबर को हुई प्रबंध समिति की बैठक में लिया गया. सोसाइटी के मानद सचिव की ओर से जारी सूचना के अनुसार संशोधित नियम 6 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होंगे. (नीचे भी पढ़ें)
नए प्रावधानों के तहत 1 जनवरी 2025 या उसके बाद सोसाइटी की सदस्यता लेने वाले सदस्यों के लिए ऋण सीमा बढ़ा दी गई है. ऐसे सदस्य अब वर्तमान दो लाख रुपये की सीमा के बजाय अधिकतम चार लाख रुपये तक के ऋण के पात्र होंगे. वहीं, मौजूदा सदस्यों के लिए पिछला ऋण स्वीकृत होने के बाद नया ऋण लेने के बीच की न्यूनतम अवधि में भी बदलाव किया गया है. पहले यह अवधि चार महीने थी, जिसे बढ़ाकर छह महीने कर दिया गया है. यह बदलाव बिना किसी अलग आवेदन के लागू होगा. (नीचे भी पढ़ें)
कमोडिटी ऋण की सुविधा में भी नए प्रावधान किए गए हैं. नए सदस्य अपनी सदस्यता के चार महीने पूरे होने के बाद 50 हजार रुपये या एक लाख रुपये का कमोडिटी ऋण ले सकेंगे. राशि का चुनाव सदस्य अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकेंगे. मौजूदा सदस्यों के लिए भी 50 हजार या एक लाख रुपये के कमोडिटी ऋण की सुविधा जारी रहेगी. हालांकि, नया कमोडिटी ऋण लेने से पहले पुराने कमोडिटी ऋण की पूरी बकाया राशि चुकाना अनिवार्य होगा. पुराने ऋण की शेष राशि शून्य होने के बाद ही नया कमोडिटी ऋण स्वीकृत किया जाएगा. सोसाइटी ने स्पष्ट किया है कि नए सदस्यों के लिए सामान्य ऋण लेने की 10 महीने की प्रतीक्षा अवधि में कोई बदलाव नहीं किया गया है. प्रबंध समिति ने सभी सदस्यों से संशोधित नियमों को ध्यान में रखते हुए सोसाइटी की निर्धारित शर्तों के अनुसार ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने की अपील की है.




