जमशेदपुर : झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक), रांची द्वारा आयोजित होने वाली झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) 2026 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए धालभूम (जमशेदपुर) अनुमंडल प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है. धालभूम, जमशेदपुर के अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीएम) अर्णव मिश्रा, आईएएस ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत प्रदशित शक्तियों का उपयोग करते हुए परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा जारी कर दी है. यह आदेश 01 नवंबर को सुबह 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रभावी रहेगा. परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में परीक्षार्थियों या किसी भी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाने पर रोक रहेगी. परीक्षा केंद्र के भीतर किसी भी प्रकार की किताब, नोट्स या चिट ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है. परीक्षा केंद्र के आसपास 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, नारेबाजी करने या भाषण देने पर रोक है. (नीचे भी पढ़ें)
गरासा, चाकू, फारसा, लाठी, आग्नेयास्त्र जैसे घातक हथियार ले जाने तथा आतिशबाजी व तेज आवाज वाले पटाखों के प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा. नकल या किसी अन्य अवैध गतिविधि में सहायता के उद्देश्य से लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी. वैध प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) या वैध प्राधिकार पत्र वाले परीक्षार्थियों और परीक्षा संचालन में अधिकृत कर्मियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा. विवाह, धार्मिक अनुष्ठान, शव यात्रा, तथा ड्यूटी पर तैनात सरकारी सेवकों को इस आदेश से छूट दी गई है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर बीएनएस की धारा 223 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.












