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jamshedpur-court-decision-जमशेदपुर कोर्ट का दुराचारियों के खिलाफ दो बड़ा फैसला, order-1-मानगो में अनैतिक दुराचार करने वाले आरोपी दोषी करार, सजा 17 को, order-2-सीतारामडेरा भुइयांडीह में नाबालिग से अश्लील हरकत करने के आरोपी को चार साल की सजा

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नाबालिग के साथ अनैतिक दुराचार करने वाला मोहम्मद हासन उर्फ लंगड़ा दोषी, सजा के बिंदू पर 17 को होगी सुनवाई
नाबालिग के साथ अनैतिक दुराचार करने के एक मामले में अदालत ने गुरुवार को आरोपी मोहम्मद हासन उर्फ लंगड़ा को दोषी करार दिया हैं. अदालत ने सजा के बिंदू पर 17 अगस्त को सुनवाई करेगी. इस मामले की सुनवाई जमशेदपुर के एडीजे पांच सह विशेष अदालत संजय कुमार उपाध्याय कर रही हैं. अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि घटना 7 दिसंबर 2017 की है. बच्चे की माता-पिता के मौत के बाद घर नहीं होने पर छोटे माई के साथ रहने लगा. वहां भी जगह नहीं होने से नाबालिग ने अपने अन्य भाई व साथी के साथ रात के समय मानगो चौक और इधर-उधर सोकर गुजारा करने लगा. तभी एक युवक उसे धमकी देकर लगातार उसके साथ अनैतिक दुराचार करने लगा. जब उसे पीड़ा बोध होने लगा तो उसने अपने भाई एवं साथियों बता दी. तब मामला मानगो थाना पहुंची. मानगो पुलिस ने बच्चे का बयान रिकार्ड कर आरोपी मोहम्मद हासन उर्फ लंगड़ा के एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. वर्तमान में आरोपी रांची के होटवार जेल में बंद हैं. नाबालिग एवं उसके साथी मजदूरी व प्लास्टिक व अन्य रद्दी सामान चुन कर आपना जीवन निर्वाह करता हैं. नाबालिग ने पुलिस को बताया था कि एक दिन वह मानगो के ओल्ड पुरूलिया रोड स्थित वकील होटल के बरामदे में सोया था तभी आरोपी आया और उसके साथ जबरन अनैतिक दुराचार किया. उसे धमकी देकर की बार उसके साथ गलत किया हैं. अदालत ने आरोपी मोहम्मद हासन को भादवि की धारा 377 एवं पोस्को की धारा 4 के तहत दोषी पाया हैं.
नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी निरज लोहार को चार साल का सजा
नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने के मामले मे आरोपी सीतारामडेरा हयूमपाइप भुईयानगर निवासी निरज लोहार को अदालत ने गुरुवार को चार साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई हैं. इसके अलावे 5 हजार रूपए का अर्थदण्ड भी लगाया हैं. इस मामले की सुनवाई एडीजे पांच सह विशेष अदालत पोस्को संजय कुमार उपाध्याय कर रही हैं. अदालत ने आरोपी निरज लोहार को पोस्को की धारा 8 के तहत सजा सुनाए हैं. अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि मामले में कुल 9 लोगों की गवाही हुई हैं. घटना 31 अगस्त 2021 इस संबंध में नाबालिग के परिजन सीताराडेरा थाना में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था, जिसमें आरोप था कि घटना के दिन रात में पीड़िता के पिता के साथ बैठकर आरोपी टीवी देख रहे, घर के अन्य सदस्य सो गए थे. पीड़िता के पिता शोच के लिए निकले थे। जिसका फायदा लेकर आरोपी ने पीड़िता के साथ अश्लील हरकत करने लगा. पीड़िता के रोने की आवाज सुनकर घर के अन्य सदस्य उठ गए तब तक शोच कर पिता भी लौटे. हल्ला देख मोका निकाल कर आरोपी भाग गए थे. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

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