जमशेदपुर : जमशेदपुर के मानगो सहारा सिटी दुष्कर्म मामले में शनिवार को अदालत ने सुनवाई करते हुए तीन दोषियों को सजा सुनाई. एडीजे 5 संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने इस कांड के दोषियों को 376 डी एक्ट और पोक्सो एक्ट के तहत इंद्रपाल सैनी, शिवकुमार महतो और श्रीकांत महतो को 25 साल की सश्रम कारावास और 20-20 हजार रूपए जुर्माना की सजा सुनाई. जुर्माना नहीं देने पर तीन साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. आरोपियों को पीड़िता को 60-60 हजार रुपये करके यानी 1 लाख 80 हजार रुपये हर्जाना भी देना है. अगर नहीं देने पर तीन साल का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी है. 18 जनवरी को अदालत ने इस मामले में इंद्रपाल सैनी, शिवकुमार महतो और श्रीकांत महतो को दोषी करार दिया था. वहीं इस मामले में 22 लोगों के खिलाफ अलग से मामला चल रहा है, जो चलता रहेगा. (नीचे देखे पूरी खबर)
इस मामले में पीड़ित पक्ष की वकील ममता सिंह थी जबकि एक आरोपी की ओर से अधिवक्ता गौरव पाठक शामिल थे. सरकार की ओर से लोक अभियोजक अवधेश सिंह ने केस को मजबूती से पेश किया, जिसका नतीजा हुआ कि पीड़िता को करीब तीन साल बाद न्याय मिल गया. इस मामले में पीड़ित महिला के पक्ष में अधिवक्ता ममता सिंह ने केस की पैरवी की है. इस मामले में 22 रसूखदारों के खिलाफ लड़ाई में ममता सिंह शामिल है, जिसको लेकर वह खुद असुरक्षित भी महसूस कर रही है, लेकिन उनको अब तक सुरक्षा प्रदान नहीं कराया गया है. इस मामले में श्रीकांत महतो को जमानत दी गयी थी. मंगलवार को जब उसको दोषी ठहराया गया तब उसको हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया था. इंद्रपाल सिंह सैनी और शिव कुमार महतो की वीडियो कांफ्रेंसिंग केमाधथ्यम से पेशी हुई थी. (नीचे देखे पूरी खबर)
22 रसूखदारों के खिलाफ ऐसे चलेगा केस
शनिवार को जो फैसला आया है, वह इस कांड के नामजद आरोपी इंद्रपाल सिंह सैनी, शिवकुमार महतो और श्रीकांत को लेकर आया है क्योंकि ये तीन ही इस मामले में पहले नामजद (जिनके नाम से केस हुआ था) थे. बाद में उसमें कई नाम और जुड़े थे, जिसमें पुलिस के पदाधिकारी और रसूखदार लोग भी थे. 22 लोगों को इस मामले में आरोपी बनाने को कोर्ट पहले ही मंजूरी दे चुका था, जिसका मामला अलग से चलता रहेगा. इस मामले में धारा 319 के तहत सोनू नैयर, लड्डन उर्फ पाहुल, मैन्यर, दिनेश अग्रवाल, अमित सिंह, मुन्ना धोबी, अजित मिस्त्री उर्फ बुलेट मिस्त्री, उपेंद्र सिंह, शाहिद, शाहिद, अभिषेक मिश्रा, गुड्डू गुप्ता, इंस्पेक्टर सह उलीडीह के पूर्व थाना प्रभारी इमदाद अंसारी, अजय केरकेट्टा, लंगड़ा मकसूद, मनोज सहाय, गुरप्रीत सिंह, शंभू द्विवेदी, करीम केबुल वाला, तस्मीम अहमद, राजेश सिंह और तनुश्री नायक को भी आरोपी बनाया गया है. इस मामले में एक डीएसपी भी आरोपी है अजय केरकेट्टा, जो हाईकोर्ट से स्टे मिला है जबकि इस कांड में तत्कालीन थानेदार इमदाद अंसारी भी है. सबके खिलाफ केस चल रहा है, सिर्फ उनकी गिरफ्तारी पर स्टे दिया गया है. इस मामले में राजनीतिज्ञ भी शामिल है, जिन पर अलग से सुनवाई चलती रहेगी. इन पर ट्रायल चलेगा और बाद में उनको लेकर भी फैसला आयेगा. (नीचे देखे पूरी खबर)
ये है मामला
मानगो सहारा सिटी की एक नाबालिग ने मानगो थाना में 18 जनवरी 2019 को इंद्रपाल सैनी, शिव कुमार महतो, श्रीकांत महतो व अन्य के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता की मां ने बताया था कि बच्ची के साथ इंद्रपाल सैनी, शिव कुमार महतो, श्रीकांत महतो ने दुष्कर्म किया है. वही दुष्कर्म का वीडियो बनाया गया. वीडियो दिखाकर डरा-धमका कर बच्ची के साथ देह व्यापार कराया गया. इस मामले में पुलिस ने तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. हालांकि श्रीकांत महतो को कोर्ट से जमानत मिल गयी. इंद्रपाल सैनी और शिव कुमार महतो फिलहाल घाघीडीह जेल में हैं. इस मामले में पीड़िता ने बाद में पुलिस को बताया था कि एमजीएम थाना में तत्कालीन थाना प्रभारी इमदाद अंसारी और डीएसपी अजय केरकेट्टा ने भी दुष्कर्म किया था. इसके अलावा शहर में कई स्थानों पर कई लोगों द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया.