खबरjamshedpur-court-जमशेदपुर कोर्ट का फैसला, चेक बाउंस में आरोपी को 6 माह की...
spot_img

jamshedpur-court-जमशेदपुर कोर्ट का फैसला, चेक बाउंस में आरोपी को 6 माह की सजा, चेक राशि समेत 6 लाख रुपये का कंपनशेसन भुगतान करने का आदेश दिया

राशिफल

 

जमशेदपुर : जमशेदपुर  के सीतारामडेरा थाना क्षेत्र के एग्रिको क्रॉस रोड क्वार्टर नंबर एल 5/33 के रहने वाले विजय कुमार सिंह से दोस्ताना कर्ज लेने के बाद उसे कर्वाज के एवज में चेक दिया था लेकिन रूपए की कमी के कारण चेक बाउंस कर गया. इस मामले में सुनवाई करते हुए जमशेदपुर कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी एकता सक्सेना की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी कदमा सस्ती पथ के रहने वाले धर्मेंद्र प्रसाद उर्फ मुकेश को छह माह की सजा सुनायी है. साथ ही धर्मेंद्र पर 3.70 लाख की बजाये 6 लाख रुपये का हर्जाना भी लगाया है. इसके अलावा 6 हजार रुपये का जुर्माना भी कोर्ट की ओर से लगाया गया है. कोर्ट ने जुर्माने की राशि नजारत में जमा करने का आदेश दिया हैं. जुर्माने की रकम नहीं देने पर धर्मेंद्र को अलग से 15 दिनों तक की सजा काटनी होगी. (नीचे भी पढ़ें)

आरोपी धर्मेंद्र ने विजय कुमार सिंह से 30 नवंबर 2017 को दोस्ताना कर्ज लिया था. इसके बाद धर्मेंद्र ने 6 मार्च 2018 को साकची एसबीआई ब्रांच का चेक दिया था. विजय ने जब चेक को जमा किया तब 13 मार्च को वह बाउंस कर गया. इसके बाद विजय ने सीजेएम की अदालत में चेक बाउंस का मामला धर्मेंद्र प्रसाद के खिलाफ दायर किया था.

Ad

Must Read

Related Articles

Floating Button Get News On WhatsApp

Discover more from Sharp Bharat

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading