जमशेदपुर : जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र के पंचवटी नगर में 21 सितंबर 2021 की रात एक 13 वर्षीय नाबालिग को घर से ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे -1 सह स्पेशल कोर्ट पोस्को के न्यायाधीश संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने गुरुवार को मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी राजेश गोप को दोषी करार दिया हैं. अदालत ने सजा के बिंदू पर 20 मार्च को सुनवाई करेगी. (नीचे भी पढ़े)
अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि मामले में कुल सात लोगों की गवाही हुई हैं. अदालत ने आरोपी को भादवि की धारा 376(3) एवं धारा 4(2) पोस्को के तहत दोषी पाया हैं. नाबालिग की पिता का कहना था कि घटना के दिन रात्रि 11 बजे राजेश घर से नाबालिग को अपने साथ उसके घर लेकर गया था. जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया. नाबालिग का कही पता नहीं चल पास रहा था. घटना के कुछ दिनों के बाद सोनारी चाइल्ड लाइफ के लोगों नाबालिग को बरामद कर परिवार के लोगों को सौप था. तब जाकर मामला सोनारी थाना तक पहुंचा था.