जमशेदपुर : जमशेदपुर के ग्रामीण इलाकाजादूगोड़ा थाना क्षेत्र की हुड़कू गांव की रहने वाली 15 वर्षीया नाबालिग की शादी के नीयत भगा ले जाने वाला जीजा की भाई सूरज पात्रो ईचड़ा गांव थाना जादूगोड़ा को जमशेदपुर की अदालत ने सोमवार को दोषी करार दिया हैं. वही अदालत ने नाबालिग को भरने में सहयोग करने वाला सूरज के साथी पोटका के कालिकापुर के रहने वाला अभिराम पात्रो को अदालत ने साक्ष्य के अभाव मे बरी कर दिया. इस मामले की सुनवाई जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे -1 संजय कुमार उपाध्याय की अदालत कर रही हैं. अदालत ने सजा के बिंदू पर 29 नवंबर को सुनवाई करेगी. अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि इस मामले में कुल 10 लोगों की गवाही हुई थी. अदालत ने आरोपी सूरज को भादवि की धारा 376 पोस्को की धारा 4 के तहत दोषी पाया हैं. इस मामले नाबालिग के परिवार वाले जादूगोड़ा थाने में सूरज और उसके साथी अभिराम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमे बताया गया था कि सूरज नाबालिग के बड़े भाई साली हैं. रिश्तेदारी के कारण घर पर आना जाना था. सूरज पहले गुजरात में काम करता था और वह पहले से ही शादीशुदा और एक बच्चा का पिता हैं. नाबालिग को बहला-फुसलाकर कर भगाने में सूरज का साथी अभिराम का सहयोग था. अभिराम ने सूरज और नाबालिग को ट्रेन का टिकट कटवाकर गुजरात भगाने में सहयोग किया था. पुलिस ने आरोपी सूरज और नाबालिग को गुजरात से बरामद कर साथ लेकर आया था.(नीचे भी पढ़े)
पूर्व जज आरपी रवि गोलीकांड में टीएमएच के डॉक्टर मोहम्मद युसूफ परवेज की गवाही हुई
जमशेदपुर कोर्ट केपूर्व जज सह अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत के आरपी रवि पर कातिलाना हमला के मामले मे सोमवार को जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे 4 राजेंद्र सिन्हा की अदालत में टीएमएच के डॉक्टर मोहम्मद युसूफ परवेज की गवाही हुई उन्होंने जख्मी आरपी रवि का ईलाज किया था. जख्म के और ईलाज के बारे उन्होंने कोर्ट को बताया कि 20 मार्च 2008 को जख्मी का ईलाज किया था. उल्लेखनीय हैं कि 20 मार्च 2008 की सुबह साकची जेल चौक के पास मोटरसाइकिल सवार अज्ञात अपराधियों आरपी रवि की हत्या की नीयत से गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था. इस संबंध में उनकी पत्नी बीरा प्रसाद के बयान पर अखिलेश सिंह समेत अन्य के खिलाफ साकची थाने में मामला दर्ज कराया गया था. मामले में डॉक्टर आठवी गवाह है. यह मामला अखिलेश के खिलाफ अलग से सुनवाई चल रही हैं