जमशेदपुर : दहेज हत्या के एक मामले में आरोपी पति जमशेदपुर के कदमा रामनगर के सपना कॉम्प्लेक्स के रहने वाला कुणाल कुमार को जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे -पांच मंजू कुमारी की अदालत ने मंगलवार को सात साल का सश्रम कारावास और दस हजार रूपए का जुर्माना लगाई हैं. अदालत ने उसे भादवि की धारा 304 बी (दहेज हत्या ) में सात साल और धारा 498 ए (प्रताड़ित करने ) के आरोप में तीन साल, दस हजार रूपए का जुर्माना का सजा सुनाई हैं। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दोनों सजांए साथ-साथ चलेगी. 10 नवंबर 2017 को प्रेम विवाह हुआ था. शादी के 18 वॉ दिन फांसी की फंदे से लटकी थी. कुणाल कुमार ने सोनारी खुंटाडीह के रहने वाला भरत लाल की बेटी दीप्ति कुमारी से 10 नवंबर 2017 को प्रेम विवाह किया था. शादी के मार्च महज 18 दिन बाद 28 नवंबर 2017 को दीप्ती ने घर पर फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी. पिता भरत लाल ने कदमा थाने में दामाद कुनाल और सास लता देवी के खिलाफ दहेज हत्या का एफआईआर दर्ज कराई थी. भरत लाल ने पुलिस को बताया था कि उनकी बेटी से कुणाल ने 10 नवंबर 2017 को प्रेम विवाह किया था. शादी के बाद दोनों मकान संख्या -61 लोहित रोड कदमा में रहने लगे. सास ने घर से दोनों को निकाल देने पर दोनों रामनगर सपना कॉम्प्लेक्स अपने दीदी के घर पर रहने लगे. 24 नवंबर को उनकी बेटी अपने मायका आई थी और अपनी मां गंगा देवी को बोल कर गई कि दहेज नहीं देने पर जान से उसे मार देगा बोल कर उसी दिन ससुराल लौट गई थी. 28 नवंबर की सुबह 9 बजे दामाद कुणाल घर पर आया सास को बोला कि दीप्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. यह बोलकर सास गंगा देवी को साथ में लेकर कदमा थाना पहुंचे. बेटी की आत्महत्या की जानकारी मिलने पर बेटी के घर पहुंचा तो देखा कि बेटी फांसी से लड़की हुई थी. भरत लाल का आरोप था कि दहेज नहीं देने पर बेटी की हत्या कर फांसी के फंदा में लटका दिया गया था.(नीचे भी पढ़े)
ट्यूशन टीचर द्वारा छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में शिक्षक को पांच साल का कारावास,10 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाई गई
जमशेदपुर के न्यू बारादवारी सीतारामडेरा में रितेश महेन्दु उर्फ बॉबी के यहां ट्यूशन पढ़ने गई छात्रा के साथ शिक्षक द्वारा अश्लील हरकत किए जाने के एक मामले में जमशेदपुर के स्पेशल कोर्ट पोस्को के न्यायाधीश कवलजीत चोपड़ा की अदालत ने मंगलशार को शिक्षक को दोषी पाते हुए 5 साल का सश्रम कारावास और 10000 रुपये का जुर्माना लगाई हैं. जुर्माना नहीं देने पर सजा डेढ़ साल के लिए बढ़ जायेगी. अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि इस मामले में कुल सात लोगों की गवाही हुई थी. 20 अक्टूबर 2021 को छात्रा ट्यूशन टीचर के पास पढ़ने के लिए गई थी. पीड़ित छात्रा ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ सीतारामडेरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी और पुलिस को बताई थी कि 23 अक्टूबर 2021 को जब वह शिक्षक के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए गई थी. छुट्टी के बाद उनके पिता को आने में थोड़ी देर हो गई. इसी बीच शिक्षक ने उसे छेड़छाड़ करने लगे सुन्दर और सेक्सी बोलकर उसके शरीर को छूने लगा बोलने लगा कि तुम्हरे जैसी और दो -तीन सेक्सी लड़की को ट्यूशन के लिए लेकर आओ. इसी बीच पिता पहुंच गए. 25 अक्टूबर को जब ट्यूशन के लिए चलने की बारी आया तो वह ट्यूशन जाने से इंकार कर दी, बोली उस टीचर के पास नहीं पढ़ेगी. कारण पूछने पर छात्रा ने पिता को कुछ नहीं बताई. लेकिन मां ने जब पूछी तो शिक्षक के बारे में सबकुछ बता दी. जानकारी मिलने पर छात्रा की शिक्षक के पास शिकायत लेकर पहुंची, तब दोनों पक्ष में धक्का-मुक्की हो गई. धक्का -मुक्का से शिक्षक टेबुल से टकराकर चोट ग्रस्त हो गया. पुलिस आई और शिक्षक गिरफ्तार कर ले गई. बाद में जेल भेज दिया गया था. अदालत ने आरोपी शिक्षक को पोस्को की धारा 10 के तहत पांच साल पांच हजार रूपए और आईपीसी की धारा 354 (छेड़खानी ) के तहत पांच साल पांच हजार रूपए का जुर्माना का सजा सुनाई गई हैं. जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जायेगी.