जमशेदपुर: जमशेदपुर के टेल्को थाना क्षेत्र की रहने वाली 10वीं की छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले का आरोपी राजा खान उर्फ सकलीन राजा खान और शराबुद्दीन उर्फ जागर को जमशेदपुर कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है, यह सुनवाई गुरुवार को जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे-वन संजय कुमार उपाध्याय की अदालत में हुई, दोनों आरोपी बारीनगर के रहने वाला है. अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि मामले में कुल 6 लोगों की गवाही हुई थी. घटना 25 सितंबर 2021 की है. घटना के दिन दोनों आरोपियों ने छात्रा और उसकी एक सहेली का अपहरण बहला-फुसलाकर करने और खड़गपुर ले जाने का आरोप था. मामले में टेल्को थाने में धारा 366ए, 376 (डीए) और पोस्को 4 के तहत मामला दर्ज किया गया था. मामले में गवाहों के मुकर जाने का लाभ आरोपियों को मिला है. (नीचे भी पढ़े)
टेल्को : अश्लील हरकत करने का आरोपी ससुर साक्ष्य अभाव में बरी
जमशेदपुर के टेल्को के मनीफीट में ब्याही गयी बहू के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में आरोपी ससुर ओम प्रकाश दुबे को अदालत ने गुरुवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. इस मामले की सुनवाई जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे-4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत कर रही थी. अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि मामले में कुल 9 लोगों की गवाही हुई थी. यह मामला भिलाई के नेहरूनगर के रहने वाले महिला के पिता के बयान पर 12 मार्च 2018 को टेल्को थाने में दर्ज कराया गया था. महिला की शादी 25 जनवरी 2014 को टेल्को थाना क्षेत्र के मनीफीट में हुई थी. शादी के बाद उसे एक पुत्र भी हुआ था. मामले में कहा गया था कि आरोपी ससुर ओम प्रकाश दुबे बहु को अकेला पाकर उसके साथ अश्लील हरकत किया करता था. इसकी वीडियो भी बहु ने बनाया था. वीडियो जब महिला ने अपनी भाई के पत्नी की मोबाइल में पोस्ट किया तब मामले का खुलासा हुआ. वीडियो मायके वालों के पास पहुंचने पर घटना के संबंध में टेल्को थाने में मामला दर्ज कराया गया था.