रांची : रांची स्थित रांची सिविल कोर्ट स्थित एमपी-एलएलए से संबंधित केस की सुनवाई को लेकर गठित विशेष अदालत में जमशेदपुर के पूर्व सांसद डॉ अजय कुमार हाजिर हुए. उन्होंने इस दौरान धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपना बयान दर्ज कराया. उनका यह बयान 2011 के लोकसभा उपचुनाव के दौरान भाजपा के तत्कालीन प्रत्याशी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ दिनेशानंद गोस्वामी की ओर से दायर केस के मामले में उनकी पेशी हुई और बयान कलमबंद किया गया. इस मामले को लेकर वर्ष 2011 में साकची थाना में केस दर्ज किया गया था. भाजपा के तत्कालीन प्रत्याशी डॉ दिनेशानंद गोस्वामी ने लोकसभा चुनाव में नक्सली समर से सहायता लेने और भाजपा को हराने के लिए नक्सली से मदद मांगने का एक सीडी जारी किया था. इसमें सरयू राय की भूमिका सामने आयी थी. वर्ष 2011 के लोकसभा उपचुनाव में सरयू राय और डॉ दिनेशानंद गोस्वामी ने उस समय झारखंड विकास मोर्चा के प्रत्याशी डॉ अजय कुमार की नक्सली समर से तथाकथित बातचीत की सीडी जारी की थी. मतदान के दिन सरयू राय और डॉ गोस्वामी ने सीडी जारी की थी. दोनों नेताओं ने चुनाव जीतने के लिए नक्सली समर से बातचीत का सीडी जारी कर दिया था. इस मामले को लेकर डॉ अजय कुमार के खिलाफ साकची थाना में केस दर्ज किया गया था जबकि साकची थाना में डॉ अजय कुमार ने सरयू राय और दिनेशानंद गोस्वामी द्वारा फर्जी सीडी जारी करने का मामला दर्ज कराया था. इस मामले में सरयू राय और दिनेशानंद गोस्वामी पहले बरी हो चुके है. रांची के सिविल कोर्ट में डॉ अजय कुमार के साथ उनके वकील सुधीर कुमार पप्पू, विमल कुमार, बबिता जैन और विक्रम सिंह शामिल हुए. कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.