जमशेदपुर : जमशेदपुर के गैंगस्टर अखिलेश सिंह को बड़ी राहत मिली है. जमशेदपुर कोर्ट के पूर्व जज आरपी रवि पर फायरिंग करने के मामले में आरोपी अखिलेश सिंह को साक्ष्य का अभाव में बरी कर दिया है. सोमवार को इस मामले में हुई अंतिम बहस के दौरान गैंगस्टर अखिलेश सिंह के अधिवक्ता प्रकाश झा ने लंबी बहस की. उनके साथ अधिवक्ता विद्या सिंह भी थे. इन लोगों की बहस के बाद जज ने जज आरपी रवि केस में अखिलेश सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. वर्तमान में अखिलेश सिंह दुमका जेल में बंद हैं. उल्लेखनीय है कि 20 मार्च 2008 की सुबह आरपी रवि पर फायरिंग किया गया था. इस संबंध में उनकी पत्नी बीरा प्रसाद के बयान पर साकची पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया था कि आरपी रवि घटना की सुबह साकची बाजार से फल और सब्जी खरीद कर घर लौट रहे थे. (नीचे भी पढ़ें)
जैसे ही वह आबकारी विभाग के सामने सड़क क्रॉस कर रहे थे, अचानक बाइक सवार दो बदमाशों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर फरार हो गया था. गोली उनकी कान के पास, छाती के बाए तरफ और पैर में गोली लगी थी. गोली लगते ही वह बेहोश होकर गिर गए. सूचना पर पत्नी अन्य की मदद से इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया था. उस समय आरपी रवि सेवानिवृत्त हो चुके थे एवं स्थायी लोक अदालत में बतौर चेयरमेन के पद पर पदस्थापित हुए थे. पुलिस इस मामले में अखिलेश सिंह, बंटी जायसवाल, मनोरंजन सिंह उर्फ लल्लू सिंह और रितेश राय को आरोपी बनाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में सौपी थी. अखिलेश को छोड़ अन्य की मामला अलग से सुनवाई चल रही थी.