जमशेदपुर : झारखंड में 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे से लेकर 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक शर्तों के साथ लॉकडाउन को लागू किया गया है. इसके तहत लोगों में काफी गफलत थी, जिसको देखते हुए जमशेदपुर (धालभूम) के एसडीओ ने एक आदेश निर्गत किया गया है, जिसमें कहा गया है कि शादी, विवाह समेत तमाम कार्यक्रमों में अधिकतम 50 और अंतिम संस्कार में अधिकतम 30 लोगों के शामिल होने की अनुमति है. उक्त आदेश के आलोक में यह निर्देश दिया गया है कि मास्क के साथ लोग शादी-विवाह में 50 और अंतिम संस्कार में 30 लोग शामिल हो. इसके लिए किसी तरह की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है. अगर एसडीओ के ऑफिस से किसी ने 200 लोगों की या 50 लोगों की अनुमति ली होगी तो उसे भी 22 अप्रैल की तिथि से 50 और अंतिम संस्कार कार्यक्रम में अधिकतम 30 लोगों के ही जाने की अनुमति मानी जाये. कार्यक्रम की तिथि को जो भी सरकार की गाइडलाइन आयेगी, उसको आयोजन को अनुपालन करना होगा.
jamshedpur-lockdown-जमशेदपुर में लॉकडाउन के दौरान शादी या अंतिम संस्कार के लिए कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं, एसडीओ ने जारी किया यह आदेश
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