जमशेदपुर : जमशेदपुर के बिष्टुपुर रामदास मंदिर कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और सचिव गुट में हुई मारपीट के मामले में सुनवाई कर रहे जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे -2 आभास वर्मा की अदालत ने शनिवार को आरोपी राम मंदिर कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सीएच शंकर राव, पीएल राव, बीआरसी राव और नागराजू को अदालत ने साक्ष्य अभाव में बरी कर दिया. इस मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता सिद्धर्थ शंकर दुबे ने बताया कि घटना वर्ष 2014 की हैं. घटना के दिन राम मंदिर में एजीएम की मिटिंग होने वाली थी. (नीचे भी पढ़ें)
इस दौरान तत्कालिन सचिव पी प्रभाकर राव और अध्यक्ष सीएच शंकर राव गुट में मारपीट हो गई थी. मारपीट में दोनों पक्ष के लोगों को चोटे आई थी. सचिव पद प्रभाकर राव का आरोप था कि उन पर जानलेवा हमला किया गया था, हमले से उनकी नाक की हड्डी टूट गया था. घटना के बाद उनकी इलाज एमजीएम अस्पताल में हुई. मामले में सात लोगों की गवाही हुई थी.