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jharkhand-bjp-babulal-marandi-case-झारखंड भाजपा के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को मान्यता देने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, 19 को आयेगा फैसला

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रांची : झारखंड विधानसभा में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को विपक्ष का नेता बनाये जाने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गयी. इस दौरान बाबूलाल मरांडी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया और तय किया कि अब इस मामले में 19 जनवरी को फैसला सुनाया जायेगा. इससे पहले भाजपा की ओर भी एक याचिका दायर की गयी थी. इस याचिका पर सुनवाई करने से हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया. सिर्फ बाबूलाल मरांडी की याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान अदालत ने यह जरूर मौखिक तौर पर कहा कि भाजपा में कई लोग ऐसे है, जिसको प्रतिपक्ष का नेता बनाया जा सकता है क्योंकि यह पद काफी महत्वपूर्ण है. 19 जनवरी को फैसला सुनाया जायेा. इस दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और पीयूष चित्रेश ने अदालत में पक्ष रखा. इस मामले में वैसे विधानसभा अध्यक्ष की ओर से एक शपथ पत्र दायर कर कहा गया था कि वे लोग इस मामले में किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं करने वाले है जबकि बाबूलाल मरांडी ने भी प्रतिशपथ पत्र दायर कियाक था. 12 जनवरी को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को खारिज कर दिया गया था, जिसमें हाईकोर्ट को इस मामले में त्वरित फैसला लेने को कहा गया था.

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